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भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026 जारी किया है। ये संशोधन निदेश मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, 2025 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करते हैं।

2. ये संशोधन (i) कतिपय विनियामक परिवर्तनों, जिन्हें अलग से अधिसूचित किया गया है, के अनुरूप किए गए हैं, (ii) कतिपय निर्दिष्ट शर्तों के अधीन पीएसएल ढांचे के पुनः उधार (ऑन-लेंडिंग) संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत पात्र संस्था के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को शामिल करने के बारे में सूचित करने हेतु किया गया है, और (iii) कुछ मौजूदा प्रावधानों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के अलावा कुछ मौजूदा निर्देशों से संबंधित संदर्भ को अद्यतन करने के लिए किया गया है।

3. संशोधित निदेश उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होंगे।

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1947

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