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आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण) निदेश, 2025 जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 जुलाई 2025 को डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण पर मास्टर निदेश, 2025 का मसौदा जारी किया था, जिसमें बैंकों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई थीं। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न श्रेणियों के बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को अभिशासित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं। प्रारंभिक दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद से इन सेवाओं में काफी विकास हुआ है, क्योंकि नए और नवाचारपूर्ण डिजिटल चैनलों का उपयोग शुरू हो गया है। इन मास्टर निदेशों का उद्देश्य, बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिजिटल चैनलों के उपयोग से संबंधित मौजूदा अनुदेशों का समेकन और अद्यतन कर, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के सतत विकास को सुगम बनाना है।

मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई तथा तदनुसार आवश्यक संशोधनों को अंतिम निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। मास्टर निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया से संबंधित विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। अंतिम निदेश आज जारी किए जा रहे हैं।

(ब्रिज राज)    
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1589

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