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आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन) निदेश, 2025 जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान एग्रीगेटर्स का विनियमन) निदेश, 2025 जारी किया ।

आरबीआई ने 16 अप्रैल 2024 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स के विनियमन संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया था। निदेशों के मसौदे में भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए), जो प्रत्यक्ष/ आमने-सामने भुगतान का काम-काज संभालते हैं, के विनियमन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसमें पीए के लिए मौजूदा निदेशों में कतिपय संशोधन का भी प्रस्ताव दिया गया था।

हितधारक से परामर्श संबंधी प्रक्रिया के भाग के रूप में, पीए, बैंकों, अन्य भुगतान प्रणाली प्रदाताओं, उद्योग संघों, विधि संबंधी फर्मों, व्यक्तियों आदि से इनपुट प्राप्त किए गए। प्राप्त इनपुट की जांच की गई और उन्हें निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

पीए से संबंधित सभी विनियमों को समेकित करने के उद्देश्य से, इस मास्टर निदेश में पीए - क्रॉस बॉर्डर संबंधी निदेश [दिनांक 31 अक्तूबर 2023 के आरबीआई के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.क्रमांक एस-786/02-14-008/2023-24 के माध्यम से जारी] को भी शामिल किया गया है, जिसमें जारी होने के बाद प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार संशोधन किए गए हैं।

निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

क. पीए की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा का युक्तिकरण;
ख. प्राधिकरण प्रक्रिया;
ग. पीए द्वारा व्यापारियों की उचित जाँच करने की प्रक्रिया;
घ. एस्क्रो खातों में अनुमेय संचालन;
ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, जब तक कि इसमें अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

(पुनीत पंचोली
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1102

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