RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

109844568

भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) का विनियमन – मसौदा निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटरों के विनियमन संबंधी निम्न दो मसौदा निदेश आज अपनी वेबसाइट पर जनता की टिप्पणी हेतु रखे हैं:

  1. भुगतान एग्रीगेटरों के विनियमन पर नए मसौदा निदेश - भौतिक बिक्री केंद्र
  2. भुगतान एग्रीगेटरों पर मौजूदा निदेशों में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 सितंबर 2022 के अपने "विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य" में ऑफ़लाइन पीए, जो निकट/ आमने- सामने भुगतान करते हैं, के विनियमन की घोषणा की थी। उपर्युक्त (i) में दिए गए नए मसौदा निदेश में पीए की ऐसी भौतिक बिक्री केंद्र गतिविधियों को शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल लेनदेन में वृद्धि और इस क्षेत्र में पीए द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, पीए पर वर्तमान निदेशों को उपर्युक्त (ii) के अनुसार अद्यतन करने का प्रस्ताव है। ये अद्यतन, अन्य बातों के साथ-साथ, केवाईसी और व्यापारियों की समुचित सावधानी, एस्क्रो खातों में परिचालन आदि को शामिल करते हैं और इनका उद्देश्य भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करना है।

मसौदा निदेशों पर टिप्पणी/ प्रतिक्रिया प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 31 मई 2024 या उससे पहले ईमेल या डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/116

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?