भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) का विनियमन – मसौदा - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) का विनियमन – मसौदा
टिप्पणियों के लिए मसौदा परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-*** / 02-14-008 / 2024-25 जारी करने की तिथि सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी महोदया / प्रिय महोदय, भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) का विनियमन – मसौदा कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810 / 02.14.008 / 2019-20, दिनांक 31 मार्च 2021 को “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस 33 / 02-14-008 / 2020-2021 और दिनांक 28 जुलाई 2022 को “भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा – समीक्षा” पर के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-761 / 02-14-008 / 2022-23 की ओर आपका ध्यान आमंत्रित किया जाता है। भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन परिपत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई द्वारा ऑनलाइन बिक्री के केंद्र पर भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले पीए के प्रत्यक्ष विनियमन और प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है। 2. मौजूदा पीए निर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण/संशोधन अनुबंध में दिए गए हैं। ये निर्देश परिपत्र जारी होने की तिथि से एक महीने की अवधि से (जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो) सभी पीए पर लागू होंगे, चाहे प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए आरबीआई को प्रस्तुत आवेदन की स्थिति कुछ भी हो। 3. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के तहत जारी किया गया है। भवदीय, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक संलग्न: उपरोक्त (आरबीआई परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं-*** / 02-14-008 / 2024-25 दिनांक ***** **, ****) पीए के संबंध में स्पष्टीकरण – ऑनलाइन और भौतिक बिक्री के केंद्र 1. परिभाषा 1.1 17 मार्च 2020 के आरबीआई परिपत्र के अनुलग्नक 1 के पैराग्राफ 1.1.1 में उल्लिखित पीए की परिभाषा निम्नानुसार संशोधित होगी: "ऐसी संस्थाएं जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए व्यापारियों को अपने साथ जोड़ती हैं और ग्राहकों द्वारा ऐसे व्यापारियों को किए गए भुगतानों को एकत्र करने की सुविधा प्रदान करती हैं, एक या अधिक भुगतान चैनलों का उपयोग करते हुए, व्यापारी के इंटरफेस (भौतिक या आभासी) के माध्यम से ऑनलाइन या भौतिक बिक्री केन्द्र भुगतान मोड में, और बाद में एकत्र की गई धनराशि को ऐसे व्यापारियों को दे देती हैं।" क. ऑनलाइन पीए (पीए-ओ): पीए जो भुगतान बनाम डिलीवरी मोड में ई-कॉमर्स लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। 1.2 व्यापारी: वे संस्थाएँ जो ग्राहक द्वारा खरीदे गए सामान और सेवाएँ बेचती/प्रदान करती हैं। इनमें बाज़ार भी शामिल है। क. छोटे व्यापारी: भौतिक व्यापारी (जो केवल निकटवर्ती / आमने-सामने लेन-देन करते हैं) जिनका व्यापार आवर्त 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा से कम है और जो माल और सेवा कर के तहत पंजीकृत नहीं हैं। 1.3 बाज़ार: एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संस्था जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लेनदेन की सुविधा के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक सूचना प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करती है। 2. निवल मूल्य 2.1 पीए की अपेक्षित निवल मूल्य को निरंतर आधार पर बनाए रखा जाएगा। 3. एस्क्रो खाता(तें) 3.1 परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 के पैराग्राफ 8.1 के अनुसार पीए द्वारा खोले गए एस्क्रो खाते का उपयोग पीए-ओ और पीए-पी दोनों गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। 3.2 अब तक आरबीआई के 17 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 के परिपत्रों के दायरे में नहीं शामिल डिलीवरी बनाम भुगतान (डीवीपी) लेनदेन के संबंध में धनराशि को एस्क्रो खाते(खातों) के माध्यम से भेजा जाएगा। 3.3 कैश-ऑन-डिलीवरी लेन-देन पीए पर आरबीआई परिपत्रों के दायरे से बाहर हैं। तदनुसार, ऐसे लेन-देन एस्क्रो खातों के माध्यम से नहीं किए जाएंगे। 3.4 17 मार्च 2020 के आरबीआई परिपत्र का पैराग्राफ 8.9.1.2 (बी) जो “व्यापारी के विशिष्ट निदेशों पर किसी अन्य खाते में भुगतान” के लिए एस्क्रो खाते में डेबिट की अनुमति देता है, तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। 4. केवाईसी और समुचित सावधानी 4.1 भुगतान एग्रीगेटर अपने द्वारा ऑनबोर्ड किए गए व्यापारियों संबंधी समुचित सावधानी, मास्टर दिशा-निर्देशों में निर्धारित ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी (सीडीडी) के अनुसार करेंगे, जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। ये निर्देश परिपत्र जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर लागू होंगे। 4.2 पी.ए. नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार व्यापारियों की समुचित जांच कर सकता है: क. छोटे व्यापारियों के लिए, पीए व्यवसाय प्रतिष्ठान के संपर्क बिंदु सत्यापन (सीपीवी) का कार्य करेगा। पीए को ऐसे व्यापारियों के धन का निपटान करने वाले बैंक खाते का भी विधिवत सत्यापन करना होगा। 4.3 व्यापारी की सतत निगरानी: क. पीए व्यापारी की लेन-देन गतिविधि पर निरंतर निगरानी रखेगा। उसके लेन-देन रीति के आधार पर, व्यापारी को सीडीडी की उच्च श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानांतरण के बाद, पीए तुरंत उपरोक्त दिशा-निर्देशों में निर्धारित व्यापारी संबंधी समुचित सावधानी बरतेगा। 4.4 पीए यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा शामिल किए गए बाज़ार स्थल उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान नहीं की गई सेवाओं के लिए धन एकत्र और निपटान न करें। 4.5 पीए यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यापारी का नाम (कानूनी और ब्रांड नाम) और पीए का नाम वेब पेजों(जहां भुगतान पुष्टिकरण पृष्ठ के साथ-साथ विभिन्न भुगतान विकल्प सूचीबद्ध हैं)/ चार्ज स्लिप (जैसा भी मामला हो) पर परिपत्र जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर प्रदर्शित किया जाएगा। 4.6 पीए समय-समय पर संशोधित एमडी-केवाईसी में निर्धारित वायर स्थानांतरण दिशानिर्देशों का पूर्ण और निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 4.7 सभी गैर-बैंक पीए को वित्तीय आसूचना संस्था -भारत (एफआईयू-आईएनडी) के साथ स्वयं को पंजीकृत करना होगा और एफआईयू-आईएनडी द्वारा वांछित आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। 4.8 मौजूदा पीए (दोनों अधिकृत पीए, साथ ही वे पीए जिनका आवेदन इस परिपत्र की तिथि तक आरबीआई के पास लंबित है) यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मौजूदा व्यापारियों (ऑनलाइन और भौतिक दोनों) के लिए, ऊपर बताई गई समुचित सावधानी प्रक्रिया 30 सितंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी। इस परिपत्र की तिथि तक पीए-पी सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की तिथि से 12 महीने की अवधि के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगी। इसके लिए प्रगतिशील अनुपालन का विवरण देते हुए आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी । (प्रारूप परिशिष्ट में दिया गया है) 4.9 पीए यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने निम्नलिखित समयसीमा के अनुसार अपने मौजूदा व्यापारियों से संबंधित समुचित सावधानी पूरी कर ली है:
5. पीए के एजेंट 5.1 गैर-बैंक पीए को अपने व्यापारियों को शामिल करने में सहायता के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन एजेंटों को नियुक्त करने की अनुमति होगी: क. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होना, जिसमें एजेंटों को नियुक्त करने के लिए रूपरेखा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हो; 6. एकाधिक पीए 6.1 लेनदेन श्रृंखला में जुड़े दो या अधिक अधिकृत पीए द्वारा सुकर बनाए गए भुगतान लेनदेन के लिए, पीए पर आरबीआई के निर्देश श्रृंखला में सभी पीए पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। 7. कार्ड डेटा का भंडारण [अर्थात कार्ड-ऑन-फ़ाइल (सीओएफ)] 7.1 कार्ड का उपयोग करके किए गए आमने-सामने/निकटतम भुगतान लेनदेन के लिए, 1 अगस्त, 2025 से, कार्ड जारीकर्ता और/या कार्ड नेटवर्क के अलावा, कार्ड लेनदेन/भुगतान श्रृंखला में कोई भी संस्था सीओएफ डेटा संग्रहीत नहीं करेगी। पहले संग्रहीत किसी भी ऐसे डेटा को हटा दिया जाएगा। लेनदेन ट्रैकिंग और/या उद्देश्यों के समाधान के लिए, संस्थाएँ लागू मानकों के अनुपालन में सीमित डेटा - कार्ड नंबर के अंतिम चार अंक और कार्ड जारीकर्ता का नाम - संग्रहीत कर सकती हैं। कार्ड नेटवर्क सभी संबंधित संस्थाओं के लिए उपरोक्त के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे। 1 डीवीपी लेनदेन में वस्तुओं/सेवाओं के वितरण के समय भुगतान किया जाता है। 2 जीपीवी की गणना का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। |