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भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु और मध्यम उद्यमों/निवासी व्यक्तियों के लिए वायदा संविदा पर संशोधित प्रारूप परिपत्र अपनी वेबसाइट पर अभिमत के लिए डाला

10 अक्तूबर 2007

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु और मध्यम उद्यमों/निवासी व्यक्तियों के लिए वायदा संविदा पर संशोधित प्रारूप परिपत्र अपनी वेबसाइट पर अभिमत के लिए डाला

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर लघु और मध्यम उद्यमों और निवासी व्यक्तियों के लिए वायदा संविदा की बुकिंग के उदारीकरण पर संशोधित प्रारूप परिपत्र जारी किया है। इस सुविधा के उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने अभिमत/सुझाव 7 दिन के भीतर मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, 11वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई-400001 को अथवा 022-22610623 पर फैक्स करके अथवा ई-मेल द्वारा प्रेषित करें।

वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रलेखीकरण की आवश्यकताओं तथा निवेशों की गतिशील प्रतिरक्षा को सरल बनाए जाने के उद्देश्य के साथ लघु और मध्यम उद्यमों और निवासी व्यक्तियों के विदेशी मुद्रा निवेशों की प्रतिरक्षा के लिए कतिपय उपायों की घोषणा की थी। प्रस्तावित उपायों पर एक प्रारूप परिपत्र वेबसाइट पर 1 जून 2007 को डाला गया था और भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस सुविधा के उपयोगकर्ताओं से अनुरोध किया था कि वे इस प्रस्तावित सुविधा के परिशोधन के लिए अपने अभिमत/सुझाव भेजें। प्रतिसूचना के आधार पर प्रस्तावित उपायों पर परिचालनात्मक दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।

रिज़र्व बैंक अभिमतों/सुझावों की जाँच के बाद परिपत्र को अंतिम रूप देगा।

जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/500

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