रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत पुनर्खरीद लेनदेन (रिपो) (रिजर्व बैंक) 2018 पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत पुनर्खरीद लेनदेन (रिपो) (रिजर्व बैंक) 2018 पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए
1 मार्च 2018 रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत पुनर्खरीद लेनदेन (रिपो) भारतीय रिजर्व बैंक ने आज पुनर्खरीद लेनदेन (रिपो) (रिज़र्व बैंक) 2018 पर ड्राफ्ट दिशानिर्देशों जारी किए। बैंकों,बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से 16 मार्च 2018 तक ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित को प्रेषित की जा सकती है: मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक या ई-मेल पर "पुनर्खरीद लेनदेन (रिपो) 2018 पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश पर प्रतिक्रियाएं" विषय के साथ ई-मेल किया जा सकता है। पृष्ठभूमि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2018 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में यह घोषणा की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के संपर्श्विकों के प्रकारों संबंधी नियमों को सुसंगत बनाने और कॉरपोरेट बॉन्ड और डिबेंचर में विशेष रूप से रेपो के लिए व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भी, एक सुव्यवस्थित और सरली कृत व्यापक रिपो दिशानिर्देश जारी करेगा । तदनुसार, प्रतिक्रिया के लिए एक ड्राफ्ट पुनर्खरीद लेनदेन (रिपो) (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2018 जारी किए जा रहे हैं। जोस जे.कट्टूर प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2341 |