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भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों तथा भारत में परिचालनरत वदेशी बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों /जोखिम उठानेवालों और नियंत्रण कार्य करनेवाले स्टाफ कीक्षतिपूर्ति पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया

2 जुलाई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों तथा भारत में परिचालनरत वदेशी बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों /जोखिम उठानेवालों और नियंत्रण कार्य करनेवाले स्टाफ की क्षतिपूर्ति पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया

रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर अभिमत और प्रतिसूचना के लिए निजी क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों तथा भारत में परिचालनरत विदेशक बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों /जोखिम उठानेवालों और नियंत्रण कार्य करनेवाले स्टाफ की क्षतिपूर्ति पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया। इस प्रारूप दिशानिर्देश पर अभिमत/प्रतिसूचना मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 5वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र-I, कफ परेड, मुंबई-400005, इ-मेल को 31 जुलाई 2010 तक भेजे जा सकते हैं।

मौद्रिक नीति की 27 अक्टूबर 2009 को दूसरी तिमाही समीक्षा में यह घोषित किया गया था कि रिज़र्व बैंक वैश्विक समुदाय द्वारा शुरू किए गए उपाय के अनुरूप सुदृढ़ क्षतिपूर्ति नीति पर निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों को दिशानिर्देश जारी करेगा। वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक नीति में पुन: यह घोषणा की गई थी कि सुदृढ़ क्षतिपूर्ति प्रथाओं पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड सिद्धांतों पर आधारित व्यापक दिशानिर्देश जून 2010 तक जारी किए जाएंगे।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/13

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