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भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकों द्वारा सहायक और अन्‍य कंपनियों में ईक्विटी निवेशों पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किया

6 जुलाई 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकों द्वारा सहायक और
अन्‍य कंपनियों में ईक्विटी निवेशों पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किया

मौद्रिक नीति 2010-11 की दूसरी तिमाही समीक्षा (पैराग्राफ 107) में की गई घोषणा कि वित्तीय सेवाओं से अन्‍य प्रकार के कारोबार करनेवाली कंपनियों में बैंकों के निवेश को नियंत्रित करने के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं को निर्धारित करनेवाले दिशानिर्देशों को अलग से जारी किया जाएगा, उसके अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणि‍ज्‍य बैंकों द्वारा सहायक और अन्‍य कंपनियों में ईक्विटी निवेशों पर ड्राफ्ट दिशानिर्देशों को आज अपनी वेबसाइट पर अभिमत और प्रतिक्रिया प्राप्‍त करने के लिए जारी किया।

कृपया अपने अभिमत/प्रतिक्रिया अंतिम तारीख 22 जुलाई 2011 तक प्रभारी मुख्‍य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंजि़ल, एस. बी. सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को पर ई-मेल करें।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/32

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