भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के तुलनपत्रेतर निवेशों के लिए विवेकपूर्ण मानदण्डों पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के तुलनपत्रेतर निवेशों के लिए विवेकपूर्ण मानदण्डों पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया
30 मई 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के तुलनपत्रेतर निवेशों के लिए विवेकपूर्ण
मानदण्डों पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर बैंकों के तुलनपत्रेतर निवेशों के लिए विवेकपूर्ण मानदण्डों पर प्रारूप दिशानिर्देश को अभिमत और प्रतिसूचना के लिए जारी किया। प्रारूप दिशानिर्देश में निहित प्रस्तावों पर अभिमत/प्रतिसूचना दो सप्ताह के भीतर इ-मेल की जा सकती है अथवा 022-22705691 पर फैक्स की जा सकती है अथवा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को भेजी जा सकती है।
यह स्मरण होगा कि वर्ष 2008-09 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 165 में प्रस्तावित किया गया था कि बैंकों के विशिष्ट तुलनपत्रेतर निवेशों के लिए परिवर्तन कारकों, जोखिम भारों और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं से संबंधित वर्तमान निर्धारणों की समीक्षा की जाए तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों में हाल की गतिविधयों की दृष्टि से यथोचित विवेकपूर्ण अपेक्षाएं निर्धारित की जाएं। तदनुसार, अपेक्षाओं की समीक्षा की गईं और यह प्रस्तावित किया गया है कि बैंकों के तुलनपत्रेतर निवेशों के लिए लागू विद्यमान विवेकपूर्ण मानदण्डों हेतु प्रारूप दिशानिर्देशों में यथानिर्दिष्ट कतिपय आशोधन किए जाएं।
जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1528