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रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डबल्यू के अंतर्गत ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण डेरिवेटिव) निदेश, 2021 जारी किया

16 फरवरी 2021

रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डबल्यू के अंतर्गत ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व
बैंक (ऋण डेरिवेटिव) निदेश, 2021 जारी किया

ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में 04 दिसंबर 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण डेरिवेटिव) निदेश, 2021 जारी किया। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट निदेश पर टिप्पणियाँ 15 मार्च 2021 तक आमंत्रित की जाती हैं। ड्राफ्ट निदेश पर प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित को प्रेषित की जा सकती है:

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
9 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई – 400 001

या ईमेल द्वारा जिसका विषय "ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण डेरिवेटिव) निदेश, 2021" लिखा हो ।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2020-2021/1111

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