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भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि से वित्तीय सहायता लेने वाली संस्थाओं के लिए मानदंडों पर दिशानिर्देश जारी किए

09 जनवरी 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि से
वित्तीय सहायता लेने वाली संस्थाओं के लिए मानदंडों पर दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्थाओं, संगठनों और एसोसिएशनों को पंजीकृत करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए।

मुख्य विशेषताएं

उद्देश्य और कार्यकलापों का दायरा: बैंक जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न कार्यकलाप करने के लिए संस्थाओं/संगठनों/एसोसिएशनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पात्र संस्थाएं: लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों, कॉर्पोरेटों, विश्वविद्यालयों आदि को छोड़कर संस्थाएं/संगठन/एसोसिएशन जो पहले से ही बैंक जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता संबंधी कार्यकलापों या जमाकर्ता शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करने, अनुसंधान कार्यकलापों सहित सेमिनार, विचार-संगोष्ठी आदि आयोजित करने से संबंधित कार्यकलापों में लगे हुए हैं, पर सहायता के लिए विचार किया जा सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया: संस्थाएं आवेदन फार्म में दर्शाए गए दस्तावेजों की सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों/सूचना के साथ दिशानिर्देशों के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को कर सकती हैं। पहले चरण में आवेदन 27 फरवरी 2015 को कारोबार की समाप्ति तक उपर्युक्त पते पर प्राप्त किए जाएंगे।

पृष्ठभूमि

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 में किए गए संशोधन के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में धारा 26ए जोड़ी गई है जो रिज़र्व बैंक को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि नामक निधि स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जनता के परामर्श के लिए 21 जनवरी 2014 को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) का प्रारूप डाला था। प्रारूप मानदंडों पर प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर इस योजना को बनाया गया और इसे 24 मई 2014 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इस योजना में संस्थाओं, संगठनों अथवा एसोसिएशनों के पंजीकरण और जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, इस योजना के अंतर्गत इस निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्थाओं, संगठनों और एसोसिएशनों को पंजीकृत करने के प्रारूप मानदंड बनाए गए और जनता की टिप्पणियों के लिए 28 अक्टूबर 2014 को जारी किए गए। प्रारूप मानदंडों पर प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर इस निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्थाओं, संगठनों और एसोसिएशनों को पंजीकृत करने के मानदंडों संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1453

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