विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत विदेशी व्यापार का विनियमन – विनियमावली और निदेशों का मसौदा - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत विदेशी व्यापार का विनियमन – विनियमावली और निदेशों का मसौदा
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्व में 2 जुलाई 2024 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से प्राधिकृत व्यापारियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात संबंधी मसौदा विनियमावली और मसौदा निदेशों पर जनता से टिप्पणियाँ/प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित की थीं। 2. जनता से प्राप्त प्रतिक्रियाओं और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर विनियमावली और निदेशों के मसौदों को पुनः संशोधित किया गया है। संशोधित विनियमावली का जोर कारोबार को आसान बनाने तथा सभी अनुदेशों को एक ही दस्तावेज़ में शामिल करने पर है। विनियमावली में प्राधिकृत व्यापारियों को जारी किए गए अनुदेश शामिल हैं, जिनमें निर्यात और आयात से संबंधित लेनदेन के संचालन हेतु प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, जिन्हें वर्तमान में प्राधिकृत व्यापारियों को निदेशों के रूप में अलग से जारी किया जाता है। 3. विनियमावली और निदेशों के मसौदों पर टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रिया विषय पंक्ति "फेमा के अंतर्गत निर्यात और आयात संबंधी विनियमावली और निदेशों के मसौदों पर प्रतिक्रिया" के साथ ईमेल के माध्यम से 30 अप्रैल 2025 तक भेजी जा सकती हैं। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/41 |