विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश - आरबीआई - Reserve Bank of India
विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश
13 मई 2022 विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) ने अतिरिक्त 239 परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश की है। इसके साथ, वापस लिए गए कुल परिपत्रों की संख्या 714 हो जाएगी। आरआरए 2.0 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक निर्देशों की समीक्षा करने, अनावश्यक और अनुलिपि (डुप्लिकेट) निर्देशों को हटाने और विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए दिनांक 15 अप्रैल 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से स्थापित किया गया था। आरआरए ने दिनांक 16 नवंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सिफारिशों की पहली शृंखला में 150 परिपत्रों, दिनांक 18 फरवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सिफारिशों की दूसरी शृंखला में 100 परिपत्रों और दिनांक 2 मई 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सिफारिशों की तीसरी शृंखला में 225 परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, दूसरी शृंखला में, आरआरए ने विनियामक रिपोर्टिंग से संबंधित जानकारी को समेकित करने के लिए आरबीआई वेबसाइट में एक नया 'विनियामक रिपोर्टिंग' लिंक बनाने के साथ-साथ 65 विवरणियों को बंद करने/विलय/ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण में रूपांतरण की भी सिफारिश की थी। वापस लेने के लिए विशिष्ट निर्देशों की सूची वाली अधिसूचनाएं अलग से जारी की जा रही हैं। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/204 |