रिज़र्व बैंक ने बीएपीएल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, आग्रा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने बीएपीएल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, आग्रा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
19 दिसंबर 2005
रिज़र्व बैंक ने बीएपीएल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, आग्रा का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बीएपीएल फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 11-केएम माइल स्टोन, एटर्नी, आग्रा-282 007, उत्तर प्रदेश में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 31 अक्तूबर 2005 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार छोड़ने का विकल्प दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक (6) में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झ के खण्ड (क) में परिभाषित किये अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/743