रिज़र्व बैंक ने चोप्रा एण्ड चीमा ब्रदर्स फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्लीका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने चोप्रा एण्ड चीमा ब्रदर्स फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्लीका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
21 फरवरी 2005
रिज़र्व बैंक ने चोप्रा एण्ड चीमा ब्रदर्स फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, चोप्रा एण्ड चीमा ब्रदर्स फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीवफ्त कार्यालय एम-450, गुरु हरवफ्ष्ण नगर, पश्चिम विहार, नयी दिल्ली-110 087 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 5 फरवरी 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/884