रिज़र्व बैंक ने मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया
24 फरवरी 2022 रिज़र्व बैंक ने मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई ए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को निरस्त कर दिया है। अतः मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के तहत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था(एनबीएफ़आई) का कारोबार नहीं करेगी। मेसर्स पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली मुख्य रूप से 'कैशबीन' नामक ऐप के माध्यम से मोबाइल ऐप-आधारित उधार संचालन में कार्यरत थी। आउटसोर्सिंग और अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों पर आरबीआई के निदेशों के घोर उल्लंघन जैसे पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण कंपनी के सीओआर को निरस्त कर दिया गया है। उचित व्यवहार संहिता का घोर उल्लंघन करते हुए कंपनी, उधारकर्ताओं से वसूली के लिए रिज़र्व बैंक और केंद्रीय जांच ब्यूरो के लोगो के अनधिकृत उपयोग में लिप्त होने के अलावा, अपने उधारकर्ताओं से अतिब्याज दर और अन्य शुल्क एक अपारदर्शी तरीके से वसूलती हुई पाई गई थी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1762 |