रिज़र्व बैंक ने मेसर्स ए.पी.टुरिझम फायनान्स लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
15 जून 2006
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स ए.पी.टुरिझम फायनान्स लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स ए.पी.टुरिझम फायनान्स लिमिटेड, हैदराबाद जिसका पंजीकृत कार्यालय : 305 और 312, ’ए’ ब्लाक, तीसरी मंज़िल, ए.पी.सेक्रेटरीएट, हैदराबाद - 500 022 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 15 मई 2006 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स ए.पी.टुरिझम फायनान्स लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1629
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