रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एसीएमइ इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एसीएमइ इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एसीएमइ इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स एसीएमइ इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : सी-3, पंकज इंडस्ट्रियल इस्टेट, कानपूर - 208022 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 28 मार्च 2007 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स एसीएमइ इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1462