रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एवरग्रोइंग आयरन एण्ड फिनवेस्ट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एवरग्रोइंग आयरन एण्ड फिनवेस्ट लिमिटेड, नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
10 दिसंबर 2007
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स एवरग्रोइंग आयरन एण्ड फिनवेस्ट लिमिटेड, नई दिल्ली
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स एवरग्रोइंग आयरन एण्ड फिनवेस्ट लिमिटेड, नई दिल्ली जिसका पंजीकृत कार्यालय : 17, जोर बाग, नई दिल्ली-110013 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 19 नवंबर 2007 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स एवरग्रोइंग आयरन एण्ड फिनवेस्ट लिमिटेड, नई दिल्ली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/779