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रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हेक्जागन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में हेक्जागन क्रेडिट्स प्राइवेट) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

30 अप्रैल 2008

रिज़र्व बैंक ने मेसर्स हेक्जागन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में हेक्जागन क्रेडिट्स प्राइवेट) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के मेसर्स हेक्जागन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में हेक्जागन क्रेडिट्स प्राइवेट) जिसका पंजीकृत कार्यालय : एस-209, सूरज गंगा आर्केड नं.332/7, 15वाँ क्रॉस, दूसरा ब्लॉक, जयनगर, बंगलूर-560011 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 3 अप्रैल 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स हेक्जागन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1403

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