रिज़र्व बैंक ने मेसर्स लीज प्लान इंडिया लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स लीज प्लान इंडिया लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
9 जून 2008
रिज़र्व बैंक ने मेसर्स लीज प्लान इंडिया लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स लीज प्लान इंडिया लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 301 सीए चेंबर्स, 2183-84/62, नाइवाला, गुरूद्वारा रोड, नई दिल्ली-110005 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 20 मई 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स लीज प्लान इंडिया लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1568