रिज़र्व बैंक ने मंदीरा इनवेस्टमेंट एण्ड फायनान्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मंदीरा इनवेस्टमेंट एण्ड फायनान्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड,
24 जनवरी 2007
रिज़र्व बैंक ने मंदीरा इनवेस्टमेंट एण्ड फायनान्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड,
नई दिल्ली का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मंदीरा इनवेस्टमेंट एण्ड फायनान्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली जिसका पंजीकृत कार्यालय : 16-एल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 05 जनवरी 2007 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मंदीरा इनवेस्टमेंट एण्ड फायनान्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1002