रिज़र्व बैंक ने मुदावूर फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, एर्नाकुलम का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने मुदावूर फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, एर्नाकुलम का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
10 अगस्त 2005
रिज़र्व बैंक ने मुदावूर फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, एर्नाकुलम का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मुदावूर फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय मार्केट, डाक घर वेल्लोरकुन्नम, मुवत्तुपुझ्झा-686 673, एर्नाकुलम जिला में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 जुलाई 2005 को रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र िकर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/184