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रिज़र्व बैंक ने विक्रमशिला फाइनान्स एंड लीज़िंग लिमिटेड, निजामाबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

18 अगस्त 2005

रिज़र्व बैंक ने विक्रमशिला फाइनान्स एंड लीज़िंग लिमिटेड, निजामाबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, विक्रमशिला फाइनान्स एंड लीज़िंग लिमिटेड जिसका पंजीवफ्त कार्यालय रामैय्या कॉम्प्लेक्स, महालक्ष्मी रोड, आर्मूर, निजामाबाद-503224 में स्थित है, को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 11 अगस्त 2005 को रद्द कर दिया है।

भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक में दी गयी शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र र ि कर सकता है। किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

पी. वी. सदानंदन

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/220

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