रिज़र्व बैंक ने येतुरी जनरल फाइनेन्सेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने येतुरी जनरल फाइनेन्सेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
28 जून 2007
रिज़र्व बैंक ने येतुरी जनरल फाइनेन्सेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए येतुरी जनरल फाइनेन्सेस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : "येतुरी", 27, बंजारा एवेन्यू, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500034 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 23 मई 2007 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद येतुरी जनरल फाइनेन्सेस लिमिटेड, किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1810