रिज़र्व बैंक ने एसएलएफ-एमएफ योजना के तहत विनियामक लाभ बढ़ाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने एसएलएफ-एमएफ योजना के तहत विनियामक लाभ बढ़ाया
30 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने एसएलएफ-एमएफ योजना के तहत विनियामक लाभ बढ़ाया 1. रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2020 को म्यूचुअल फंड (एमएफ़) संबंधी चलनिधि के दबाव को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (एसएलएफ़-एमएफ़) हेतु एक विशेष चलनिधि सुविधा की घोषणा की, जो कुछ ऋण एमएफ और संभावित संक्रामक प्रभावों को बंद करने से संबंधित मोचन दबाव के मद्देनजर तेज हुआ। 2. बैंकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, अब यह निर्णय लिया गया है कि एसएलएफ-एमएफ योजना के तहत घोषित विनियामक लाभों को सभी बैंकों के लिए बढ़ाया जाएगा, चाहे वे रिज़र्व बैंक से धन प्राप्त करें या उपर्युक्त योजना के तहत अपने स्वयं के संसाधन नियोजित करें। (1) ऋणों का विस्तार, और (2) निवेश ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), डिबेंचर और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) के संपार्श्विक के एवज में प्रत्यक्ष क्रय तथा / या पुनःक्रय द्वारा चलनिधि की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बैंक एसएलएफ-एमएफ योजना के तहत उपलब्ध सभी विनियामक लाभों का दावा करने के लिए पात्र होंगे, जिन्हें एसएलएफ-एमएफ के तहत रिज़र्व बैंक से निरंतर वित्तपोषण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। 3. उपर्युक्त विनियामक लाभों का दावा करने वाले बैंक को एक साप्ताहिक विवरण, जिसमें इकाई वार तथा लिखत-वार ऋणों और पात्र संस्थाओं को दिए गए निवेश या अग्रिमों पर समेकित जानकारी शामिल होगी, योजना के बंद होने तक प्रत्येक सोमवार को वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (ईमेल) और पर्यवेक्षण विभाग (ईमेल) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2294 |