भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज का लाइसेंस रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 अप्रैल 2025 के आदेश द्वारा; शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज; का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 11 अप्रैल 2025 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्न कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया:
2. लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, “शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज; को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(बी) में यथापरिभाषित 'बैंकिंग' कारोबार, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जमाराशियों को स्वीकार करने और जमाराशियों की चुकौती करना शामिल हैं, करने से प्रतिबंधित किया गया है ।
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/86 |