भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
01 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 1 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 में निहित आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि आरबीआई द्वारा फरवरी 2020 और मार्च 2020 के दौरान बैंक के पास रखे गए एक ग्राहक खाते की जांच की गई और यह देखा गया कि बैंक आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में विफल रहा, अर्थात बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेन-देन, ग्राहक, ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल के बारे में उसकी जानकारी के अनुरूप थे, उक्त खाते में निरंतर उचित तत्परता रखने/ निगरानी करने में विफल रहा। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उसमें उल्लेखित, उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई में किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और उपरोक्त निदेश के अननुपालन की सीमा तक, मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/796 |