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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालाजी इंस्टालमेनट्स लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

4 मई 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बालाजी इंस्टालमेनट्स लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 3 मई 2021 के आदेश द्वारा बालाजी इंस्टालमेनट्स लिमिटेड, पीलीभीत (कंपनी) पर, 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – विवरणी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016' और 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 (27 मार्च 2015 की अधिसूचना सं. DNBR.010/CGM (CDS)-2015 द्वारा यथासंशोधित)' में निहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 9.50 लाख (नौ लाख पच्चास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन करने में कंपनी की विफलता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, की धारा 58बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उपधारा (1) के खंड(बी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

बालाजी इंस्टालमेनट्स लिमिटेड की छानबीन से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा उपर्युक्त निदेशों का अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के उत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/159

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