भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
16 जनवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 04 जनवरी 2019 के एक आदेश द्वारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 1 जुलाई 2016 के धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश तथा 25 फरवरी 2016 के अपने ग्राहक को जानिएं मास्टर निदेश (8 जुलाई 2016 को अद्यतन) का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 10.0 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य एनबीएफसी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय करना नहीं है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1670 |