भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मेघालय पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मेघालय पर मौद्रिक दंड लगाया
12 जून 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मेघालय पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 9 जून 2023 के आदेश द्वारा जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मेघालय (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी (i) ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी निदेशों और (ii) 'अपने ग्राहकों को जानिए' (केवाईसी) निदेश, 2016 के उल्लंघन के लिए ₹6,00,000/- (छः लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने अंतर बैंक (सकल) एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया है और अपने खातों के जोखिम वर्गीकरण का समय-समय पर समीक्षा करने में विफल रहा। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/389 |