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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

18 अप्रैल 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (संस्था) पर दिनांक 11 अक्टूबर 2017 को जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के निर्गम और परिचालन पर मास्टर निदेश (28 फरवरी 2020 को अद्यतन) और दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश (20 अप्रैल 2020 को अद्यतन) के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 17,63,965/- (रुपये सत्रह लाख तिरसठ हजार नौ सौ पैसठ मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्था द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

यह पाया गया कि यह संस्था केवाईसी और छोटी पीपीआई अपेक्षाओं पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं कर रही थी। तदनुसार, संस्था को नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

संस्था के उत्तर पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई निदेशों के अननुपालन के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/84

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