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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

मार्च 27, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रण के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 36 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने के संबंध में 08 मार्च 2019 की प्रेस प्रकाशनी संख्या 2018-2019/2144 का संदर्भ लें। इसी अनुक्रम में, रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 20 मिलियन (रुपये बीस मिलियन) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह मौद्रिक जुर्माना रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए एवं बैंक द्वारा गैर-अनुपालन के आधार पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका संबंध बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से नहीं है ।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2300

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