रिज़र्व बैंक ने अल-फज़ल म्यूचुअल बेनेफिट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकार किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने अल-फज़ल म्यूचुअल बेनेफिट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकार किया
9 जून 2008
रिज़र्व बैंक ने अल-फज़ल म्यूचुअल बेनेफिट लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकार किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए अल-फज़ल म्यूचुअल बेनेफिट लिमिटेड, गंज प्लाज़ा, दूसरी मंज़िल, हज़रतगंज, लखनऊ-226001, के पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन को दिनांक 20 मई 2008 को अस्वीकार कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र को अस्वीकार किए जाने के बाद अल-फज़ल म्यूचुअल बेनेफिट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र अस्वीकृत कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1569