सामान्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन की बहाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
सामान्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन की बहाली
8 जनवरी 2021 सामान्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन की बहाली 06 फरवरी 2020 को रिज़र्व बैंक ने एक संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे की घोषणा की थी, जिसमें चलनिधि प्रबंधन के लिए उद्देश्यों और टूलकिट को सरल और स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था। 2. COVID-19 के प्रकोप के मद्देनजर, तेजी से विकसित हो रही वित्तीय स्थितियों तथा लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के कारण व्यवधानों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया गया था और स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) परिचालन विंडो को पूरे दिन उपलब्ध करवाया गया था I इसका उद्देश्य पात्र बाजार सहभागियों को उनके चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन उपलब्ध कराना था। 3. COVID-19 द्वारा संचालित परिचालन अव्यवस्थाओं और उच्च स्तर के स्वास्थ्य जोखिमों के मद्देनजर, 07 अप्रैल 2020 से विभिन्न बाजार क्षेत्रों के लिए व्यापारिक घंटों को कम करने का निर्णय लिया गया था। बाद में, लॉकडाउन के वर्गीकृत रोल-बैक और जनता की गतिविधि और कार्यालयों के कामकाज पर प्रतिबंधों में ढील के साथ, रिज़र्व बैंक द्वारा 09 नवंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से विनियमित बाजारों के लिए व्यापारिक घंटे बहाल करने का निर्णय लिया गया। 4. वर्तमान चलनिधि और वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करने पर, सामान्य चलनिधि प्रबंधन कार्यों को चरणबद्ध तरीके से बहाल करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक 06 फरवरी 2020 को जारी संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे के तहत 15 जनवरी 2021, शुक्रवार को निम्नलिखित परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी का आयोजन करेगा।
5. रिज़र्व बैंक की प्रेस प्रकाशनी दिनांक 13 फरवरी 2020: 2019-2020/1947 में दी गई नीलामी के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश अपरिवर्तनीय रहेंगे। 6. स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) परिचालन पूरे दिन उपलब्ध रहेंगे। 4 दिसंबर 2020 के पिछले एमपीसी वक्तव्य में उल्लेखानुसार, यह दोहराया जाता है कि रिज़र्व बैंक, प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/910 |