दि भुज मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि भुज मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद
28 सितंबर 2012 दि भुज मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद दि भुज मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर जनहित में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 अप्रैल 2012 को कारोबार की समाप्ति पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए निर्देशन लागू किए थे। उक्त निर्देशनों को 18 मई 2012 को संशोधित किया गया था। बैंक पर लगाए गए निर्देशनों की अवधि समीक्षा के अधीन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए 21 सितंबर 2012 के निर्देशन के अंतर्गत 2 अप्रैल 2013 तक और आगे छह महीनों की अवधि के लिए बढ़ाई गई है। जनता के इच्छुक सदस्यों के अवलोकन के लिए बैंक के परिसर में संशोधित निर्देशनों को प्रदर्शित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/544 |