दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड : रिज़र्व बैंक ने समामेलन की डाफ्ट्र योजना घोषित की - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड : रिज़र्व बैंक ने समामेलन की डाफ्ट्र योजना घोषित की
17 नवंबर 2020 दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड : रिज़र्व बैंक ने समामेलन की डाफ्ट्र योजना घोषित की भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज पब्लिक डॉमेन में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (डीबीआईएल), कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, के साथ दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) के समामेलन की डाफ्ट्र योजना रखी। डीबीआईएल, डीबीएस बैंक लिमिटेड, सिंगापुर ("डीबीएस") की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एशिया की अग्रणी वित्तीय सेवा समूह, डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है और जिसे मजबूत पेरेंटेज का लाभ है। इसे 4 अक्टूबर 2018 को बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22 (1) के तहत बैंकिंग कंपनी के रूप में परिचालन करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया है। डीबीआईएल के पास मजबूत पूंजी समर्थन के साथ एक स्वस्थ तुलन–पत्र है। 30 जून 2020 तक, इसकी कुल विनियामक पूंजी ₹7,109 करोड़ थी (31 मार्च 2020 को ₹7,023 करोड़ की पूंजी के विरुद्ध)। 30 जून 2020 तक, इसकी जीएनपीए और एनएनपीए क्रमशः 2.7% और 0.5% कम थे; जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 15.99% (9% की आवश्यकता के विरुद्ध) में सहज था; और कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) पूंजी 5.5% की आवश्यकता से अधिक 12.84% थी। हालांकि डीबीआईएल अच्छी तरह से पूंजीकृत है, यह आगे ₹2500 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लाएगा, ताकि विलीन इकाई के क्रेडिट विकास का समर्थन किया जा सके। पूंजी के आरामदायक स्तर के कारण, डीबीआईएल की संयुक्त तुलन-पत्र प्रस्तावित समामेलन के बाद, 12.51% पर सीआरएआर और 9.61% पर सीईटी-1 पूंजी के साथ, अतिरिक्त पूंजी के इनफ्यूजन को ध्यान में रखे बिना, मजबूत रहेगी। रिजर्व बैंक, डाफ्ट्र योजना पर, हस्तांतरणकर्ता बैंक (एलवीबी) और हस्तांतरी बैंक (डीबीआईएल) के सदस्यों, जमाकर्ताओं और अन्य लेनदारों से सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हो, आमंत्रित करता है, जिसे “नोटिस” में उल्लिखित पते पर भेजा जा सकता है। ड्राफ्ट योजना को उनके सुझाव और आपत्तियों के लिए हस्तांतरणकर्ता बैंक और हस्तांतरी बैंक को भी भेज दिया है। सुझाव और आपत्तियां 20 नवंबर 2020 को शाम 5.00 बजे तक रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद रिज़र्व बैंक द्वारा इस पर अंतिम विचार किया जाएगा। यह स्मरण दिलाया जाता है कि दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को 17 नवंबर 2020 को अधिस्थगन आदेश के तहत रखा गया है, जो 16 दिसंबर 2020 तक प्रभावी होगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/647 |