निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक सहित संविदा आधार पर फार्मासिस्टों के पैनल में शामिल होने के लिए मौखिक साक्षात्कार - आरबीआई - Reserve Bank of India
निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक सहित संविदा आधार पर फार्मासिस्टों के पैनल में शामिल होने के लिए मौखिक साक्षात्कार
भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ आरबीआई स्टाफ क्वार्टर सेक्टर जे अलीगंज में डिस्पेंसरी के लिए सविदा आधार पर फार्मासिस्ट के एक पद (अनारक्षित ) की नियुक्ति के लिए मौखिक साक्षात्कार हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों के पास कम से कम 2 वर्ष के अनुभव के साथ फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। विस्तृत नियम और शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट अर्थात (www.rbi.org.in) के Opportunities@RBI section के अंतर्गत उपलब्ध हैं। मौखिक साक्षात्कार का समय और तारीख- अगस्त 30 ,2024 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 16:00 बजे तक स्थान - भारतीय रिज़र्व बैंक, 8-9 विपिन खण्ड, फन रिपब्लिक माल के सामने गोमती नगर, लखनऊ -226010 उत्तर प्रदेश। क्षेत्रीय निदेशक बैंक के आवासीय क्वार्ट, अलीगंज, सेक्टर, जे में स्थित डिस्पेंसरियों के लिए निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए फार्मासिस्टों के पैनल में शामिल करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, विपिन खंड, गोमती नगर, फन रिपब्लिक मॉल के सामने 226010 उत्तर प्रदेश के कार्यालय में 30 अगस्त 2024 को मौखिक साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। 2. पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं: क) मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष परीक्षा। ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा /डिग्री। ग) यूपी फार्मेसी काउंसिल से पंजीकरण प्रमाण पत्र। घ) कंप्यूटर का बुनियादी कार्य ज्ञान। ड) फार्मासिस्ट के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। पीएसबी/पीएसयू/सरकारी संगठनों के साथ अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। च) सामान्यतः फार्मासिस्ट के कार्य घंटे निम्नानुसार होंगे:
3. पात्र अभ्यर्थी अनुबंध-III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन पत्र के साथ व्यावसायिक/शैक्षणिक/अन्य योग्यताओं के प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो फोटोकॉपी और आयु प्रमाण पत्र के साथ मौखिक साक्षात्कार के दिन आ सकते हैं। 4. पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया i. पैनल में चयन पात्र अभ्यर्थियों के मौखिक साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ii. पैनल में शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन समग्र शैक्षिक योग्यता (पीजी/डिग्री/डिप्लोमा), रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर सेक्टर जे अलीगंज, 226024 से निवास की दूरी, पीएसबी/पीएसयू/सरकारी संगठन में अनुभव आदि के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। iii. मौखिक साक्षात्कार के बाद पैनल में शामिल होने के लिए चुने गए आवेदकों को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्ति से पहले चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। iv. चयनित आवेदक/आवेदकों को अनुबंध के आधार पर फार्मासिस्टों के पैनल में शामिल करने के लिए बैंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें प्रति घंटे निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा, बशर्ते कि उन्हें अनुलग्नक-I के अनुसार पैनल में शामिल करने की शर्तों और नियमों तथा अनुलग्नक-II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करना होगा।
5. बैंक बिना कोई कारण बताए उपरोक्त वॉक-इन-इंटरव्यू को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उम्मीदवार ध्यान दें कि मौखिक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई टीए/एचए और कोई अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा।
अनुबंध-1 नियम व शर्तें : (i) सूचीबद्ध उम्मीदवारों को फार्मासिस्ट के रूप में केवल आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। केवल सूचीबद्ध होने से उम्मीदवारों को दिन-प्रतिदिन की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता। (ii) उम्मीदवारों के पैनलीकरण की वैधता अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पैनलबद्ध सूची के अनुमोदन की तिथि से 240 दिन होगी। (iii) यदि फार्मासिस्ट के रूप में पैनलबद्ध उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है तो उन्हें 400 रुपये प्रति घंटे की दर से एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा और वे किसी भी वेतन, भत्ते या अन्य सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। (iv) बैंक किसी भी समय अल्प सूचना पर या कोई कारण बताकर सूचीबद्ध उम्मीदवारों की सेवाओं का उपयोग बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। (v) यदि पैनल में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर बैंक के किसी भी कर्मचारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण और नियंत्रण के तहत फार्मासिस्ट को रखा जाएगा। (vi) यदि फार्मासिस्ट के रूप में पैनलबद्ध उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें निर्धारित प्रपत्रों में दवाओं और इंजेक्शन आदि के स्टॉक का रिकार्ड बनाए रखना होगा तथा मरीजों को आपूर्ति की जाने वाली विशेष दवाओं/दवाइयों की खपत का रिकार्ड दैनिक आधार पर सार/स्टॉक रजिस्टर में रखना होगा, ताकि कम्प्यूटरीकृत डिस्पेंसरी पैकेज में अंतिम स्टॉक निकाला जा सके। (vii) यदि पैनल में शामिल उम्मीदवारों को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें कम्प्यूटरीकृत डिस्पेंसरी पैकेज का संचालन करना होगा तथा मौजूदा पैकेज में दवाओं के स्टॉक को बनाए रखना होगा। (viii) पैनल में शामिल उम्मीदवारों को बैंक के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए तथा बैंक की सेवा ईमानदारी और उच्च निष्ठा के साथ करनी चाहिए। (ix) उपरोक्त विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में किसी भी विचलन/चूक को बैंक द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। (x) पैनल में शामिल फार्मासिस्ट/फार्मासिस्टों द्वारा प्रदान की गई सेवा से बैंक की सेवा में अस्थायी या स्थायी पद का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। (xi) पैनल में शामिल उम्मीदवारों को बैंक का नियमित कर्मचारी नहीं माना जाएगा तथा वे बैंक के नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। (xii) बैंक को अपनी किसी भी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट की तैनाती पर पूर्ण विवेकाधिकार होगा।
अनुबंध -II आचार संहिता : 1. प्रत्येक फार्मासिस्ट को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा जो समय-समय पर उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए जाएंगे जिसके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में वह उस समय रखा गया हो। 2. प्रत्येक फार्मासिस्ट बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी गोपनीय प्रकृति की जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी आम जनता या बैंक के कर्मचारियों को नहीं बताएगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए, या जब तक कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। 3. प्रत्येक फार्मासिस्ट बैंक की सेवा ईमानदारी और निष्ठा से करेगा तथा बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा तथा सभी लेन-देन में शिष्टाचार और ध्यान दिखाएगा। 4. कोई भी फार्मासिस्ट राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा, या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान मंडल के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 5. कोई भी फार्मासिस्ट किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा, या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं होगा, या अपने अनुबंध की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा या किसी भी तरह से हिंसक, अनुचित या अशिष्ट प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 6. कोई भी फार्मासिस्ट बैंक से लिखित में पूर्वानुमति के बिना भारतीय रिजर्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी सामग्री प्रेस को नहीं दे सकता है, या कोई दस्तावेज, कागज या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है, जो बैंक द्वारा नियुक्त फार्मासिस्ट के रूप में उसके पास आती है। 7. कोई भी फार्मासिस्ट किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा। 8. फार्मासिस्ट को बैंक की अनुमति के बिना तथा अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 9.कोई फार्मासिस्ट बैंक को अपनी सेवा आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. फार्मासिस्ट को - क) किसी भी क्षेत्र में लागू मादक पेय या दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए, जहां वह फिलहाल मौजूद हो; ख) ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय या दवा के प्रभाव में नहीं होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी तरह से ऐसे पेय या दवा के प्रभाव से प्रभावित न हो; ग) किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मादक पेय या दवा का सेवन करने से बचना चाहिए घ) नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर नहीं दिखना चाहिए ई) किसी भी मादक पेय या दवा का अत्यधिक सेवन न करें। स्पष्टीकरण: "सार्वजनिक स्थल" की अभिव्य्क्ति में क्लब भी शामिल होंगे, भले ही वे केवल सदस्यों के लिए क्यों न हो और जहाँ पर सदस्यों को गैर-सदस्यों को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति है। इसके अलावा उक्त अभिव्यक्ति में बार और रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन और वे सभी स्थान, जहाँ पर आम जनता शुल्क चुका कर या अन्य तरह से प्रवेश का अधिकार रखती है। 11. कोई भी फार्मासिस्ट कार्यस्थल पर किसी भी पुरुष/महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, "यौन उत्पीड़न" में इस तरह के अवांछित यौन व्यवहार शामिल होंगे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ के रूप में: - (क) शारीरिक संपर्क और छेड़छाड़, (ख) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, (ग) यौन रूप से भद्दी टिप्पणीयाँ, (घ) पोर्नोग्राफी दिखाना, (ङ) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण 12. यदि फार्मासिस्ट को ऋण या आपराधिक आरोप के लिए गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानूनी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। 13. फार्मासिस्ट किसी भी रोगी को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, सिफारिश करने या खरीदने के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस न तो देगा, न मांगेगा और न ही प्राप्त करेगा और न ही देने या प्राप्त करने की पेशकश करेगा। कोई फार्मासिस्ट चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, असाइनमेंट, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या उसका पक्षकार नहीं होगा। 14. उपरोक्त धारा 13 का प्रावधान फार्मासिस्ट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निदान प्रयोजनों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूने या सामग्री को संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीदने पर समान रूप से लागू होगा। 15. यदि फार्मासिस्ट बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकृत अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अकुशलता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक या उसके निर्देशों के विपरीत कोई कार्य करता है या किसी अन्य कदाचार का दोषी है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
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