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अप्रैल 03, 2023
मास्टर निदेश - आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कमी के लिए मुद्रा तिजोरियों एवं बैंक शाखाओं हेतु अर्थ दण्ड योजना
आरबीआई/2023-24/100 डीसीएम (सीसी) सं.G-3/03.44.01/2023-24 03 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मास्टर निदेश - आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कमी के लिए मुद्रा तिजोरियों एवं बैंक शाखाओं हेतु अर्थ दण्ड योजना आरबीआई अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अनुसार ; भारतीय रिजर्व बैंक, स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को साकार करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए
आरबीआई/2023-24/100 डीसीएम (सीसी) सं.G-3/03.44.01/2023-24 03 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मास्टर निदेश - आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कमी के लिए मुद्रा तिजोरियों एवं बैंक शाखाओं हेतु अर्थ दण्ड योजना आरबीआई अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अनुसार ; भारतीय रिजर्व बैंक, स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को साकार करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए
अप्रैल 03, 2023
मुद्रा तिजोरियों में लेनदेनों / शेष की रिपोर्टिंग के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर मास्टर निदेश
आरबीआई/2023-24/101 डीसीएम(सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2023-24 03 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी धारित सभी बैंक) महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों में लेनदेनों / शेष की रिपोर्टिंग के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर मास्टर निदेश आरबीआई अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिशानिर्देश / अनुदेश जारी करता है।
आरबीआई/2023-24/101 डीसीएम(सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2023-24 03 अप्रैल 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी धारित सभी बैंक) महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों में लेनदेनों / शेष की रिपोर्टिंग के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर मास्टर निदेश आरबीआई अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना एवं धारा 45 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिशानिर्देश / अनुदेश जारी करता है।
अप्रैल 03, 2023
जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2023 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना
आरबीआई/2023-24/98 डीसीएम(एफएनवीडी) सं.जी–1/16.01.05/2023-24 03 अप्रैल, 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बैंक महोदय / महोदया, जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2023 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नकली नोटों पर बैंकों को कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं। 2. इस विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों/अनुदेशों/निर्देशों को शामिल और अद्यतित करते हुए एक मास्टर निदेश तैयार किया गया है ताकि बैंकों को जाली नोट पर सभी मौजूदा
आरबीआई/2023-24/98 डीसीएम(एफएनवीडी) सं.जी–1/16.01.05/2023-24 03 अप्रैल, 2023 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बैंक महोदय / महोदया, जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2023 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नकली नोटों पर बैंकों को कई दिशानिर्देश/अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं। 2. इस विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों/अनुदेशों/निर्देशों को शामिल और अद्यतित करते हुए एक मास्टर निदेश तैयार किया गया है ताकि बैंकों को जाली नोट पर सभी मौजूदा
अप्रैल 03, 2023
अपडेट हो गया है: 03-Apr-2023
मास्टर निदेश - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा (15 मई 2023 को अद्यतन)

आरबीआई/2023-24/97 डीसीएम (एनई)सं.जी-2/08.07.18/2023-24 03 अप्रैल 2023 (15 मई 2023 को अद्यतन) अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 28, 38, 39, 58(1) और 58(2)(q) के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सार्वजनिक हित मे इसकी आवश्यकता समझकर, भारतीय रिजर्व बैंक निर्दिष्ट निदेश जारी क

आरबीआई/2023-24/97 डीसीएम (एनई)सं.जी-2/08.07.18/2023-24 03 अप्रैल 2023 (15 मई 2023 को अद्यतन) अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 28, 38, 39, 58(1) और 58(2)(q) के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सार्वजनिक हित मे इसकी आवश्यकता समझकर, भारतीय रिजर्व बैंक निर्दिष्ट निदेश जारी क

अप्रैल 01, 2022
मुद्रा तिजोरियों में लेनदेनों / शेष की रिपोर्टिंग में कमी के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2022-23/91 डीसीएम(सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2022-23 01 अप्रैल 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों में लेनदेनों / शेष की रिपोर्टिंग में कमी के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर
आरबीआई/2022-23/91 डीसीएम(सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2022-23 01 अप्रैल 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों में लेनदेनों / शेष की रिपोर्टिंग में कमी के लिए दंडात्मक प्रावधानों पर
अप्रैल 01, 2022
मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर "मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस)" हेतु प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2022-23/90 डीसीएम(सीसी) सं.जी-3/03.41.01/2022-23 01 अप्रैल 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष
आरबीआई/2022-23/90 डीसीएम(सीसी) सं.जी-3/03.41.01/2022-23 01 अप्रैल 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष
अप्रैल 01, 2021
मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2021-22/77 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी) सं. जी-4/03.35.01/2021-22 01 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देन
आरबीआई/2021-22/77 मास्टर अनुदेश डीसीएम(सीसी) सं. जी-4/03.35.01/2021-22 01 अप्रैल 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देन
अप्रैल 01, 2021
मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित “मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस)” पर मास्टर अनुदेश
RBI/2021-22/76 Master Direction DCM (CC) No.G-2/03.41.01/2021-22 April 01, 2021 The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer All Banks Madam / Dear Sir, Master Direction on “Currency Distribution & Exchange Scheme (CDES)” for
RBI/2021-22/76 Master Direction DCM (CC) No.G-2/03.41.01/2021-22 April 01, 2021 The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer All Banks Madam / Dear Sir, Master Direction on “Currency Distribution & Exchange Scheme (CDES)” for
जुल॰ 01, 2019
अपडेट हो गया है: 06-Jan-2020
बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन)

आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश

आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश

जुल॰ 01, 2019
अपडेट हो गया है: 03-Oct-2019
मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश

आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना की धारा 45 के तहत और बैंकिंग विनि

आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना की धारा 45 के तहत और बैंकिंग विनि

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 28, 2025

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