मास्टर निदेशों - मुद्रा प्रबंधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेशों
आरबीआई/2023-24/97 डीसीएम (एनई)सं.जी-2/08.07.18/2023-24 03 अप्रैल 2023 (15 मई 2023 को अद्यतन) अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 28, 38, 39, 58(1) और 58(2)(q) के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सार्वजनिक हित मे इसकी आवश्यकता समझकर, भारतीय रिजर्व बैंक निर्दिष्ट निदेश जारी क
आरबीआई/2023-24/97 डीसीएम (एनई)सं.जी-2/08.07.18/2023-24 03 अप्रैल 2023 (15 मई 2023 को अद्यतन) अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर निदेश - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 28, 38, 39, 58(1) और 58(2)(q) के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सार्वजनिक हित मे इसकी आवश्यकता समझकर, भारतीय रिजर्व बैंक निर्दिष्ट निदेश जारी क
आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना की धारा 45 के तहत और बैंकिंग विनि
आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना की धारा 45 के तहत और बैंकिंग विनि
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 28, 2025