वापस लिए गए परिपत्र - मुद्रा प्रबंधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
वापस लिए गए परिपत्रों
फ़रवरी 09, 2018
वापस लिया गया w.e.f. 02/05/2022
दण्डात्मक ब्याज लगाना – देरी से रिपोर्टिंग
आरबीआई/2017-18/130 डीसीएम (सीसी)सं. 2885/03.35.01/2017-18 09 फरवरी, 2018 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक) 2. ट्रेजरी निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय, दण्डात्मक ब्याज लगाना – देरी से रिपोर्टिंग उक्त विषय पर कृपया दिनांक 12 अक्तूबर, 2017 के हमारे मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. जी-2/03.35.01/2017-18 का संदर्भ लें । 2. फिलहाल, ऐसे सभी मामलों में दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है, जिसमें बैंकों द्वारा लेनदेन क
आरबीआई/2017-18/130 डीसीएम (सीसी)सं. 2885/03.35.01/2017-18 09 फरवरी, 2018 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक) 2. ट्रेजरी निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय, दण्डात्मक ब्याज लगाना – देरी से रिपोर्टिंग उक्त विषय पर कृपया दिनांक 12 अक्तूबर, 2017 के हमारे मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं. जी-2/03.35.01/2017-18 का संदर्भ लें । 2. फिलहाल, ऐसे सभी मामलों में दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है, जिसमें बैंकों द्वारा लेनदेन क
मार्च 09, 2007
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
गैर तिजोरी वाली बैंक शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन
आरबीआई/2006-2007/283 डीसीएम (एनपीडी) सं.6316/09.40.02/2006-07 9 मार्च 2007 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, गैर तिजोरी वाली बैंक शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन कृपया उपरोक्त विषय पर 23 मार्च 2002 के हमारे परिपत्र डीसीएम(एनपीडी)सं.जी.30/09.39.00/2001-02 और 23 सितंबर 2002 के परिपत्र डीसीएम(एनपीडी)सं.जी.9/09.39.00/2002-03 का संदर्भ लें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि 01 अप्रैल
आरबीआई/2006-2007/283 डीसीएम (एनपीडी) सं.6316/09.40.02/2006-07 9 मार्च 2007 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, गैर तिजोरी वाली बैंक शाखाओं की सेवा में सुधार के लिए प्रोत्साहन कृपया उपरोक्त विषय पर 23 मार्च 2002 के हमारे परिपत्र डीसीएम(एनपीडी)सं.जी.30/09.39.00/2001-02 और 23 सितंबर 2002 के परिपत्र डीसीएम(एनपीडी)सं.जी.9/09.39.00/2002-03 का संदर्भ लें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि 01 अप्रैल
जुलाई 25, 2005
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
मुद्रा तिजोरी संचालन का कम्प्यूटरीकरण
आरबीआई/2005-06/74 डीसीएम(सीडी)सं.816/04.36.03/2005-06 25 जुलाई 2005 मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदया / प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरी संचालन का कम्प्यूटरीकरण भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा से संबंधित डेटा और खातों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बैंक के निर्गम कार्यालयों में मुद्रा संबंधी डेटा और खातों के कम्प्यूटरीकरण के अतिरिक्त, प्रोजेक्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे: क. बैंकों द्वारा अनुरक्षित मुद्रा तिजोरी द्वारा कि
आरबीआई/2005-06/74 डीसीएम(सीडी)सं.816/04.36.03/2005-06 25 जुलाई 2005 मुद्रा तिजोरी रखने वाले बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदया / प्रिय महोदय, मुद्रा तिजोरी संचालन का कम्प्यूटरीकरण भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा से संबंधित डेटा और खातों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बैंक के निर्गम कार्यालयों में मुद्रा संबंधी डेटा और खातों के कम्प्यूटरीकरण के अतिरिक्त, प्रोजेक्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे: क. बैंकों द्वारा अनुरक्षित मुद्रा तिजोरी द्वारा कि
फ़रवरी 22, 2005
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
स्वच्छ नोट नीति - बैंक नोटों की छंटाई
आरबीआई/2004-05/372 डीसीएम(एनपीडी)सं.402/09.39.00/2004-05 22 फरवरी 2005 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक महोदय, स्वच्छ नोट नीति - बैंक नोटों की छंटाई जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और पुन: जारी करने योग्य बैंक नोटों को बचाने के इरादे से, बैंकों को दिनांक 7 नवंबर, 2001 को बैंकों को डीबीओडी सं.डीआईआर.42/13.03.00/2001-02 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकनोटों को जारी करने
आरबीआई/2004-05/372 डीसीएम(एनपीडी)सं.402/09.39.00/2004-05 22 फरवरी 2005 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक महोदय, स्वच्छ नोट नीति - बैंक नोटों की छंटाई जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और पुन: जारी करने योग्य बैंक नोटों को बचाने के इरादे से, बैंकों को दिनांक 7 नवंबर, 2001 को बैंकों को डीबीओडी सं.डीआईआर.42/13.03.00/2001-02 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकनोटों को जारी करने
अक्तूबर 11, 2003
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
स्वच्छ नोट नीति -नोट पैकेट बाँधना - स्टिकर्स इत्यादि का इश्तेमाल
स्वच्छ नोट नीति -नोट पैकेट बाँधना - स्टिकर्स इत्यादि का इश्तेमालसंदर्भ: मुप्रवि(एनपीडी)सं.317/09.39.00/2003-04 11 अक्तूबर 2003अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सरकारी/निजी क्षेत्र के बैंक/विदेशी बैंक/ सहकारी बैंव /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय/महोदया,स्वच्छ नोट नीति -नोट पैकेट बाँधना - स्टिकर्स इत्यादि का इश्तेमालकृपया 13 सितंबर 2002 के हमारे परिपत्र मुप्रवि(पीएलजी)सं.474/10.36.00/2002-03 का संदर्भ लें , जिसमें बैंकों को नोट पैकेट बांधने के लिए पेपर/पॉलिमर पट्टियां प्रयोग करने
स्वच्छ नोट नीति -नोट पैकेट बाँधना - स्टिकर्स इत्यादि का इश्तेमालसंदर्भ: मुप्रवि(एनपीडी)सं.317/09.39.00/2003-04 11 अक्तूबर 2003अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी सरकारी/निजी क्षेत्र के बैंक/विदेशी बैंक/ सहकारी बैंव /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकमहोदय/महोदया,स्वच्छ नोट नीति -नोट पैकेट बाँधना - स्टिकर्स इत्यादि का इश्तेमालकृपया 13 सितंबर 2002 के हमारे परिपत्र मुप्रवि(पीएलजी)सं.474/10.36.00/2002-03 का संदर्भ लें , जिसमें बैंकों को नोट पैकेट बांधने के लिए पेपर/पॉलिमर पट्टियां प्रयोग करने
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 30, 2023