प्रेस प्रकाशनियां
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated November 25, 2025, imposed a monetary penalty of ₹3.10 lakh (Rupees Three lakh ten thousand only) on Mannakrishna Investments Private Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of the ‘Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023’ issued by RBI, relating to ‘Governance Issues’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under clause (b) of sub-section (1) of Section 58G read with clause (aa) of sub-section (5) of Section 58B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated November 25, 2025, imposed a monetary penalty of ₹3.10 lakh (Rupees Three lakh ten thousand only) on Mannakrishna Investments Private Limited (the company) for non-compliance with certain provisions of the ‘Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company - Scale Based Regulation) Directions, 2023’ issued by RBI, relating to ‘Governance Issues’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under clause (b) of sub-section (1) of Section 58G read with clause (aa) of sub-section (5) of Section 58B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated November 18, 2025, imposed a monetary penalty of ₹91.00 lakh (Rupees Ninety One lakh only) on HDFC Bank Limited (the bank) for contravention of provisions of section 19 (1)(a) read with section 6(1) of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Interest Rate on Advances’, ‘Guidelines on Managing Risks and Code of Conduct in Outsourcing of Financial Services by banks’ and ‘Know Your Customer (KYC)’ . This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of section 47A(1)(c) read with section 46(4)(i) of the BR Act.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated November 18, 2025, imposed a monetary penalty of ₹91.00 lakh (Rupees Ninety One lakh only) on HDFC Bank Limited (the bank) for contravention of provisions of section 19 (1)(a) read with section 6(1) of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) and non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Interest Rate on Advances’, ‘Guidelines on Managing Risks and Code of Conduct in Outsourcing of Financial Services by banks’ and ‘Know Your Customer (KYC)’ . This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of section 47A(1)(c) read with section 46(4)(i) of the BR Act.
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा तुमकूर ग्रेन मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर आरबीआई द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा तुमकूर ग्रेन मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर आरबीआई द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कुरनूल, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ धारा पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कुरनूल, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ धारा पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, काकिनाड़ा, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ धारा पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, काकिनाड़ा, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ धारा पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा ग्लोमोर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ओडिशा (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – मान आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 13 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा ग्लोमोर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ओडिशा (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश– भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – मान आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि नवादा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा जारी ' सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी)
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि नवादा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन तथा आरबीआई द्वारा जारी ' सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी)
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा श्री बसवेश्वर सहकारी बैंक नियमिथा, बागलकोट, कर्नाटक (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ तथा ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंकों – जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा श्री बसवेश्वर सहकारी बैंक नियमिथा, बागलकोट, कर्नाटक (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ तथा ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंकों – जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ' अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/-
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ' अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/-
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 28, 2025