प्रेस प्रकाशनियां
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated November 13, 2025, imposed a monetary penalty of ₹39.60 lakh (Rupees Thirty Nine Lakh Sixty Thousand only) on Tamilnad Mercantile Bank Limited (the bank) for contravention of provisions of section 10A of Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act) and section 26A of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act). This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of section 30(1) read with section 26(6) of the PSS Act and section 47A(1)(c) read with section 46(4)(i) of the BR Act.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated November 13, 2025, imposed a monetary penalty of ₹39.60 lakh (Rupees Thirty Nine Lakh Sixty Thousand only) on Tamilnad Mercantile Bank Limited (the bank) for contravention of provisions of section 10A of Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act) and section 26A of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act). This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of section 30(1) read with section 26(6) of the PSS Act and section 47A(1)(c) read with section 46(4)(i) of the BR Act.
Tभारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 6 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, एलुरु, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
Tभारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 6 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, एलुरु, आंध्र प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 नवंबर के आदेश द्वारा दि कराईकुडी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 नवंबर के आदेश द्वारा दि कराईकुडी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 नवंबर 2025 के आदेश द्वारा दि मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।