प्रेस प्रकाशनियां - प्रवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
24 नवंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 13 फरवरी 2014 के 'बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय रिपोज़िटरी (सीआरआईएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन', के साथ पठित दिनांक 11 सितंबर 2013 के 'सभी बैंकों में बड़े सामान्य एक्सपोजर के केंद्रीय रिपोज़िटरी का निर्माण', 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध', तथा 'भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.34 करोड़ (चार करोड़ चौंतीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
24 नवंबर 2023भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 13 फरवरी 2014 के 'बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय रिपोज़िटरी (सीआरआईएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन', के साथ पठित दिनांक 11 सितंबर 2013 के 'सभी बैंकों में बड़े सामान्य एक्सपोजर के केंद्रीय रिपोज़िटरी का निर्माण', 'ऋण और अग्रिम – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध', तथा 'भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.34 करोड़ (चार करोड़ चौंतीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटी बैंक एन.ए. पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा सिटी बैंक एन.ए. (बैंक) पर 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के पैराग्राफ 3 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए - परिचालनगत दिशानिर्देश', बीआर अधिनियम की धारा 10(1) (बी)(ii) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के उल्लंघन और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के साथ पठित 'बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 करोड़ (पाँच करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटी बैंक एन.ए. पर मौद्रिक दंड लगायाभारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा सिटी बैंक एन.ए. (बैंक) पर 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 के पैराग्राफ 3 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26ए - परिचालनगत दिशानिर्देश', बीआर अधिनियम की धारा 10(1) (बी)(ii) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के उल्लंघन और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के साथ पठित 'बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता' संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 करोड़ (पाँच करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 22, 2024