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अग॰ 04, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सोनीपत सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरियाणा पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा दि सोनीपत सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरियाणा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा दि सोनीपत सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरियाणा (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अग॰ 04, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोमती नगरिया सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा गोमती नगरिया सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा गोमती नगरिया सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर, उत्तर प्रदेश (बैंक) पर ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 04, 2025

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