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भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

उपचित ब्याज बांड का मूल्य बांड के समस्त भावी नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य ही है । नकदी प्रवाहों को बट्टा देने के लिए प्रयुक्त ब्याज दर है बाँड की परिपक्वता पर आय (प्रश्न 24 में विस्तार से स्पष्ट किया गया है) । इस मूल्य की गणना एक्सेल के ‘मूल्य’ फंक्शन का प्रयोग करते हुए की जा सकती है (कृपया अनुबंध 4, क्रम सं. 5 देखें) ।उपचित ब्याज पिछले कूपन दिवस से लेनदेन के दिवस के निपटान से एक दिन पूर्व तक की खंडित अवधि के लिए दिया जानेवाला ब्याज होता है । चूंकि प्रतिभूतिधारी लेनदेन के निपटान की तारीख से एक दिन पूर्व तक की अवधि के लिए प्रतिभूति धारित करता है, अत:, वह उक्त धारित अवधि के लिए कूपन पाने का पात्र होता है । लेनदेन के निपटान के दौरान प्रतिभूति का खरीदार सहमत मूल्य के अतिरिक्त उक्त उपचित ब्याज अदा करता है और ‘प्रतिफल राशि’ का भुगतान करता है ।नीचे उदाहरण दिया गया है -6.49 प्रतिशत 2015 की प्रतिभूति के 5 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) के रु.96.95 के मूल्य पर 26 अगस्त 2009 की निपटान तारीख के लेनदेन के लिए प्रतिभूति के विक्रेता को देय प्रतिफल राशि का हिसाब निम्नानुसार किया गया है;यहां लगाए गए मूल्य को ‘क्लीन मूल्य’ कहा जाता है, क्योंकि उसमें उपचित ब्याज जुड़ा नहीं होता है ।उपचित ब्याज:78 दिनों के लिए रु.100 के अंकित = 6.49 X (78/360)मूल्य पर उपचित ब्याज = रु.1.4062इस उपचित ब्याज घटक को ‘क्लीन मूल्य’ में जोड़ने पर मिलनेवाले परिणाम मूल्य को ‘डर्टी मूल्य’ कहा जाता है । उक्त उदाहरण में यह है 96.95+1.4062 =रु.98.3562कुल प्रतिफल राशि = लेनदेन का अंकित मूल्य डर्टी मूल्य= 5,00,00,000 X(98.3562/100)= रु. 4,91,78,083.33

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जी. समग्र लागत

उत्तर: समग्र लागत की वह परिभाषा जिसके अनुसार ईसीबी से आगम राशि के ब्याज/ प्रभारों के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, परियोजना वित्त के लिए जुटाई गई तथा निर्माण के दौरान गारंटी शुल्क (जैसे ईसीए प्रीमियम) तथा ब्याज के भुगतान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ईसीबी पर लागू नहीं है; बशर्ते उक्त घटक परियोजना लागत का एक भाग हैं तथा उधारकर्ता द्वारा पंजीकृत किए गए हैं।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

B. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं

ऋण, जो कई जमानतों के संपार्श्विक पर लिया गया है और करार में विशेष रूप से यह सहमति हुई है कि प्राथमिक जमानत शेयरों/म्युचुअल फंड की इकाइयां के अलावा कुछ अन्य होगी, तो एलटीवी लागू नहीं होगा। हालांकि, रिपोर्टिंग आवश्यकताएं बरकरार रहेंगी। ऐसे मामलों में जहां इस तरह की भिन्नता नहीं की जाती है (जिससे एनबीएफसी डिफ़ॉल्ट पर शेयर ऑफ लोड कर सकते हैं), तो एलटीवी लागू होगा।

भारत में विदेशी निवेश

उत्तर: नहीं, राइट शेयरों का परित्याग फेमा 20 (आर) के विनियम 6 के साथ पठित दिनांक 4 जनवरी 2018 भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश के पैरा 6.11 में निहित अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भारतीय मुद्रा

ग. विभिन्न प्रकार के बैंकनोट तथा बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताएँ

₹500, ₹1000 तथा ₹10000 के बैंकनोटों को, जो तब संचलन में थे, जनवरी 1946 में विमुद्रीकृत किया गया । वर्ष 1954 में ₹1000, ₹5000 तथा ₹10000 के उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को पुन: प्रारम्भ किया गया, तथा इन बैंकनोटों (₹1000, ₹5000 तथा ₹10000) को जनवरी 1978 में फिर से विमुद्रीकृत कर दिया गया ।

महात्मा गांधी शृंखला के तहत जारी किए गए ₹500, ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को हाल ही में 08 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से संचलन से हटा लिया गया है, और इसलिए अब ये वैध मुद्रा नहीं हैं ।

विनिर्दिष्ट नोटों को रखने, हस्तांतरित करने अथवा प्राप्त करने पर प्रतिबंध के संबंध में, विनिर्दिष्ट बैंकनोट (देयताओं की समाप्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 का पाठ निम्नानुसार है :

नियत दिन को एवं उसके बाद से, जानबूझकर या स्वेच्छा से विनिर्दिष्‍ट बैंक नोट रखने, हस्‍तांतरित करने अथवा प्राप्‍त करने पर सभी व्‍यक्तियों के लिए मनाही होगी :

बशर्ते कि विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को रखने के संबंध में इस धारा के किसी उपबंध के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया जाए –

(क) किसी व्यक्ति द्वारा -

(i) छूट अवधि समाप्त होने तक; अथवा

(ii) छूट अवधि के समाप्त होने के पश्चात –

क. मूल्यवर्ग पर ध्यान दिए बिना कुल दस नोट से अधिक नहीं हों; अथवा

.ख. अध्ययन, अनुसंधान अथवा मुद्राशास्त्रीय उद्देश्य के लिए पच्चीस नोट से अधिक नहीं हों.

(ख) रिज़र्व बैंक अथवा इसकी कोई एजेंसियों द्वारा, अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ग) अदालत में लंबित किसी मामले के संबंध में न्यायालय के निर्देश पर किसी व्यक्ति द्वारा

विनिर्दिष्‍ट बैंकनोटों (एसबीएन) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र तथा अनुदेश हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in के अंतर्गत इन कार्य-वार साइटों पर उपलब्ध है >> मुद्रा निर्गमकर्ता >> विनिर्दिष्ट बैंक नोट के बारे में आप जो जानना चाहते हैं वह सब।

https://rbi.org.in/hi/web/rbi/currency-management/all-you-wanted-to-know-about-sbns

कोर निवेश कंपनियां

कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी)

उत्तर: हां, सीआईसी को अपने समूह की संस्थाओं की ओर से गारंटी जारी करने या अन्य आकस्मिक देनदारियों को लेने की आवश्यकता हो सकती है। गारंटियां सार्वजनिक निधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। हालांकि, यह संभव है कि सीआईसी जो सार्वजनिक निधियों को स्वीकार नहीं करते हैं, यदि और जब गारंटी दी जाती है तो वे सार्वजनिक निधियों का सहारा लेते हैं। इसलिए, ऐसा करने से पहले, जब भी स्थिति आती है, सीआईसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इसके तहत दायित्व को पूरा कर सकते हैं। विशेष रूप से, सीआईसी, जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता से छूट प्राप्त है, दायित्व के हस्तांतरण की स्थिति में सार्वजनिक निधियों का सहारा लिए बिना ऐसा करने की स्थिति में होना चाहिए। अपंजीकृत सीआईसी जिनकी आस्ति का आकार रु.100 करोड़ से अधिक है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना सार्वजनिक निधियों को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें दिनांक 05 जनवरी, 2011 के कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2011 का उल्लंघन करने के रूप में देखा जाएगा।

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

उत्तर: 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए इक्विटी प्रतिभूतियों को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित बाजार कीमतों पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध उद्यमों के लिए, इक्विटी प्रतिभूतियों के आपके होल्डिंग के बाजार मूल्य की गणना 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] में प्रचलित मुख्य स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार मूल्य का उपयोग करके की जानी चाहिए। असूचीबद्ध उद्यमों के लिए, यदि 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] को कारोबार की समाप्ति पर बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो आपके इक्विटी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य का अनुमान प्रश्न 23 में दिए गए छह वैकल्पिक तरीकों में से एक का उपयोग करके गणना की जा सकती है।

ऋण प्रतिभूतियों को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित बाजार कीमतों पर, 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] को कारोबार की समाप्ति पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए, दर्ज किया जाना चाहिए। सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए, 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] को कारोबार की समाप्ति पर उद्धृत बाजार मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जब बाजार मूल्य अनुपलब्ध हों (उदाहरण के लिए, असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के मामले में), उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए (जो ऐसे उपकरणों के बाजार मूल्य का एक अनुमान है) का उपयोग किया जाना चाहिए:

  • ब्याज की बाजार दर का उपयोग करके भविष्य के नकदी प्रवाह को वर्तमान मूल्य पर घटाना और

  • समान वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के बाजार मूल्यों का उपयोग करना।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Classification of NBFCs into sub-groups

The new classification norms shall come into effect on the basis of NBFCs Balance Sheet as on March 31, 1999. The classification of an NBFC into a specific sub-group is decided on the basis of its principal business as disclosed in its latest audited Balance Sheet and Profit & Loss Account.

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

उत्तर: इसमें (1) शाखाओं में विदेशी इक्विटी और सहायक कंपनियों और सहयोगियों में सभी शेयर (गैर-भाग लेने वाले वरीयता शेयरों को छोड़कर) शामिल हैं; (2) इक्विटी भागीदारी द्वारा डीआईई को प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा मशीनरी, भूमि और भवन (ओं) के प्रावधान जैसे योगदान; (3) डीआईई द्वारा अपनी प्रत्यक्ष निवेशक कंपनी में शेयरों का अधिग्रहण, जिसे रिवर्स निवेश (अर्थात डीआई पर दावा) कहा जाता है।

देशी जमा

II. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियाँ

निम्नलिखित के नाम स्वीकृत जमाराशियों के संबंध में -क. बैंक के स्टाफ -सदस्य अथवा किसी सेवानिवृत्त सदस्य, एकल अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य या सदस्यों के साथ संयुक्त रूप में, याख. बैंक के स्टाफ के दिवंगत सदस्य अथवा दिवंगत सेवानिवृत्त सदस्य के पति/की पत्नीएफ सी एन आर (बी) जमाराशियों के लिए निर्धारित समग्र उच्चतम सीमा के भंग न करने की शर्त के अधीन बैंक अपने विवेक से निर्दिष्ट ब्याज दर के ऊपर वार्षिक एक प्रतिशत से अनधिक दर तक अतिरिक्त ब्याज दे सकते हैं,बशर्तेi. जमाकर्ता अथवा संयुक्त खाते के सभी जमाकर्ता भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल का/के अनिवासी हो/हों, औरii. संबंधित जमाकर्ता से बैंक यह घोषणा प्राप्त करेगा कि इस तरह जमा किया गया धन अथवा जो समय-समय पर जमा किया जाएगा, वह उपर्युक्त खंड (क) और (ख) में उल्लेख किये अनुसार - जमाकर्ताओं से संबंधित धन होगा ।स्पष्टीकरण : ‘परिवार’ शब्द का अर्थ होगा तथा इसमें शामिल होंगे बैंक के स्टाफ-सदस्य/सेवानिवृत्त सदस्य के पति/की पत्नी, उनके बच्चे, माता-पिता, भाई और बहनें जो ऐसे सदस्य/सेवानिवृत्त सदस्य पर आश्रित हैं तथा इसमें कानूनी दृष्टि से विभक्त पति/पत्नी शामिल नहीं होंगे -

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022

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