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भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

उत्तर: “विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI)” अर्थात ऐसा निवेशक जो भारत से बाहर स्थापित और निगमित है और वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक) विनियमावली, 2000 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत है।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

कटे-फटे/फटे नोटों को बदलने के लिए दिशानिर्देश “नोटों व सिक्कों को बदलने की सुविधा” के संबंध में दिनांक 01 अप्रैल 2025 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (एनई) सं.जी-5/08.07.18/2025-26 में उपलब्ध हैं जो हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in में कार्य-वार साइटें > मुद्रा प्रबंधन > अधिसूचनाएं के अंतर्गत उपलब्ध हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) के अनुसार कटे-फटे नोटों को सभी बैंक शाखाओं में बदला जा सकता है ।

FAQs on Non-Banking Financial Companies

Liquid Asset requirement

No. An NBFC is required to invest in approved securities a part of the deposits, for compliance with the provisions of section 45IB of the RBI Act. The term `approved securities’ has been defined in the RBI Act itself which means the Government securities and Government guaranteed bonds. Hence it is not permissible for the NBFCs to maintain a part of the securities in the form of investments in bonds of and deposits with banks.

रिटेल डायरेक्ट योजना

निवेश और खाता धारिता से संबंधित प्रश्न

प्राथमिक नीलामियों के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड में, जिस मूल्य पर प्रतिभूतियां आवंटित की जाती हैं, वह नीलामी में सफल प्रतिस्पर्धी बोलियों की भारित औसत कीमत है। चूंकि इस भारित औसत मूल्य की गणना नीलामी समाप्त होने के बाद ही की जा सकती है, इसलिए बोली लगाने के समय गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के माध्यम से प्रतिभूति की कीमत अज्ञात है। इस अनिश्चितता को कवर करने के लिए, भारित औसत मूल्य अधिक होने की स्थिति में एक मार्कअप लागू किया जाता है।

देशी जमा

IV. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम

नहीं।

भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार – एक प्रवेशिका

बाह्य वाणिज्यिक उधार(ईसीबी) तथा व्यापार ऋण

जे. रिपोर्टिंग

उत्तर: नहीं। यदि ईसीबी की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो संशोधित फॉर्म ईसीबी (पूर्व का फॉर्म 83) फ़ाइल करना आवश्यक नहीं है।

एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी

D. जमाराशियों की परिभाषा, जमाराशियां स्वीकार करने योग्य/अयोग्य संस्थाएं और उनसे संबंधित मामले

भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी वित्तीय संस्था के पर्यवेक्षण में जमाकर्ताओं के हित की रक्षा को अत्यंत महत्व देता है। कोई निवेशक किसी कंपनी में निवेश इस आशय के साथ करता है कि वह प्रवर्तकों के साथ जोखिम और लाभ को शेयर करेगा जबकि एक जमाकर्ता किसी भी संस्था में अपनी जमाराशि केवल विश्वास के आधार पर जमा करता है। अतएव, वित्तीय विनियमन में जमाकर्ताओं के हित की रक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। बैंक अत्यधिक विनियमित वित्तीय संस्थाए हैं। बैंको के विफल होने की स्थिति में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाराशियों पर एक लाख रूपये तक की बीमा राशि का भुगतान करता है।

भारत में विदेशी निवेश

III. अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

उत्तर: सेबी में पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक(एफ़वीसीआई) फेमा 20 (आर) की अनुसूची 7 में निर्धारित शर्तों के अनुसार निवेश कर सकते हैं।

भारतीय मुद्रा

घ) गंदे, कटे-फटे तथा अपूर्ण बैंकनोट

भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) अधिनियम, 2009 [भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018, यथा संशोधित] के तहत क्षतिग्रस्त बैंकनोट के मूल्य का आकलन करते समय क्रम संख्या अथवा अन्य विनिर्दिष्‍ट विशेषता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति निर्णय का आधार नहीं है ।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022

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