अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India
समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण - भारत
सीपीआईएस के तहत रिपोर्ट करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं
उत्तर: हां, क्योंकि एआईएफ को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत माना जाता है।
भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग (एफसीएस) पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण
सर्वेक्षण लॉन्च का विवरण
उत्तर: द्विवार्षिक।
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों के मास्टर निदेशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ग) कृषि
उत्तर: बैंक को पीएसएल के तहत कृषि ऋणों को वर्गीकृत करने के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित दस्तावेज सुनिश्चित करना चाहिए। विशेष रूप से कृषि/एसएमएफ श्रेणी के तहत ऋणों को वर्गीकृत करते समय, बैंक को खेती के लिए भूमि के स्थान, उगाई गई फसल, फसलों का दृष्टिबंधक, यदि कोई हो, वित्त-मान के आधार पर ऋण की स्वीकृति, कृषि ऋणों के अंतिम उपयोग की निगरानी के लिए बैंक अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के दौरे का रिकॉर्ड, आदि संबंधी विवरण रखना चाहिए। भूमि अभिलेख/पट्टा विलेख की प्रति के अभाव में उपरोक्त में से कुछ पहलू बैंक के पास उपलब्ध होने चाहिए, विशेष रूप से भूमिहीन मजदूरों, बटाईदारों आदि को दिए गए कृषि ऋणों के मामले में।
घ) कृषि
उत्तर: मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कृषि बुनियादी संरचना या खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण गतिविधि के लिए बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता ऋण ₹100 करोड़ की कुल स्वीकृत सीमा के अधीन है। यदि पूरे बैंकिंग उद्योग में कुल एक्सपोजर ₹100 करोड़ की सीमा से अधिक होता है, तो कुल एक्सपोजर पीएसएल श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत होना बंद हो जाएगा। ₹100 करोड़ की स्वीकृत सीमा किसी विशेष इकाई के लिए सुविधावार सुनिश्चित की जानी चाहिए और यह पीएसएल/गैर-पीएसएल उद्देश्यों के लिए इकाई के अन्य उधारों को छोड़कर हो। हालांकि, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बैंक ने इकाई के कृषि बुनियादी संरचना या खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण गतिविधियों के विशिष्ट उद्देश्य के लिए ऋण को पीएसएल के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए अलग-अलग सीमाओं का आकलन और मंजूरी दी है। बैंकों को उसी गतिविधि के लिए किसी अन्य बैंक/बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण के संबंध में उधारकर्ता से घोषणा प्राप्त करना चाहिए तथा उन बैंकों से स्वतंत्र रूप से पुष्टि मांगनी चाहिए। ऐसे परिदृश्य में, जहां बैंक द्वारा नई मंजूरी से बैंकों की कुल सीमा ₹100 करोड़ से अधिक हो जाती है, तो इसके बारे में अन्य बैंकों को सूचित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, अन्य सभी बैंकों को इसे पीएसएल से अवर्गीकृत करना होगा।
उत्तर: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार, 2025 पर मास्टर निदेश के अनुबंध -III के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत अनुमत गतिविधियों की सांकेतिक सूची के तहत परिवहन एक पात्र गतिविधि है। हालांकि, वाणिज्यिक वाहनों की खरीद के लिए ट्रांसपोर्टरों को "खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण" श्रेणी के तहत किसी भी सुविधा को वर्गीकृत करते समय, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वाहनों का उपयोग विशेष रूप से खाद्यान्न तथा एग्रो-प्रसंस्कृत उत्पादों के परिवहन के लिए किया जाता है या वे विशेष रूप से "खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण" के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज ट्रक, वैन आदि। यदि वाणिज्यिक वाहन का उपयोग खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण से संबंधित उत्पादों के अलावा अन्य उत्पादों के परिवहन के लिए भी किया जाता है, तो वह सुविधा 'खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होगी। हालांकि, ऐसे ऋणों को एमएसएमई के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, यदि उधारकर्ता 24 जुलाई 2017 को जारी मास्टर निदेश – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार (समय-समय पर अद्यतन) में दी गई परिभाषा के अनुसार एमएसएमई के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र है।
उत्तर: वाणिज्यिक वाहनों की खरीद के लिए ट्रांसपोर्टरों को दी जाने वाली किसी भी सुविधा को "कृषि बुनियादी संरचना" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन का उपयोग केवल उन गतिविधियों के लिए किया जाए जो "कृषि बुनियादी संरचना" से संबंधित हों। यदि वाणिज्यिक वाहन का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है, तो यह सुविधा 'कृषि बुनियादी संरचना’ के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होगी। हालांकि, ऐसे ऋणों को एमएसएमई के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, यदि उधारकर्ता 24 जुलाई 2017 को जारी मास्टर निदेश – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार (समय-समय पर अद्यतन) में दी गई परिभाषा के अनुसार एमएसएमई के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र है।
ङ) निर्यात ऋण
उत्तर: कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों को बैंकों द्वारा दिया गया निर्यात ऋण, संबंधित श्रेणियों अर्थात कृषि और एमएसएमई के अंतर्गत बिना किसी ऊपरी सीमा के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र है।
च) शिक्षा
उत्तर: अध्ययन अवधि के दौरान चुकौती पर अधिस्थगन के परिणामस्वरूप उपचित ब्याज के कारण बकाया राशि ₹25 लाख से अधिक हो सकता है। तदनुसार, संपूर्ण बकाया राशि को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए गिना जाएगा बशर्ते कि स्वीकृत सीमा ₹25 लाख से अधिक न हो।
आवास ऋण
खरीदे जा रहे घर से संबंधित सभी कानूनी दस्तावेजों के अलावा, बैंक आपसे पहचान और निवास प्रमाण, नवीनतम वेतन पर्ची (नियोक्ता द्वारा प्रमाणित और कर्मचारियों के लिए स्वयं सत्यापित) और फॉर्म 16 (व्यवसायी व्यक्तियों / स्वरोजगार के लिए) और पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट / बैलेंस शीट, जो भी लागू हो, जमा करने के लिए कहेंगे। आपको अपने फोटोग्राफ के साथ पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र भी जमा करना होगा। ऋण आवेदन फॉर्म में आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट दी जाएगी।
सौदे को जल्दी से पक्का करने में जल्दबाजी न करें।
कृपया इस संबंध में वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रदान किए गए नियमों और शर्तों में किसी भी छूट पर चर्चा करें और अधिक जानकारी प्राप्त करें। उदाहरण के लिए कुछ बैंक वाणिज्यिक बैंक के पक्ष में निर्दिष्ट ऋण राशि के बराबर उधारकर्ता/गारंटर की जीवन बीमा पॉलिसियों को प्रस्तुत करने पर जोर देते हैं। आमतौर पर इस शर्त के लिए राशि की सीमा होती है जिसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा भी माफ किया जा सकता है। कृपया बैंक की योजना के फाइन प्रिंट (बारीक अक्षरों) को ध्यान से पढ़ें और स्पष्टीकरण मांगें।
लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ)
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 10, 2022