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पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई)

उत्तर. ये पीपीआई किसी संस्था द्वारा केवल उसी संस्था की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करने के लिए जारी किए जाते हैं। इनमें नकद आहरण की अनुमति नहीं है। इन लिखतों का उपयोग तीसरे पक्ष की सेवाओं के भुगतान अथवा निपटान के लिए नहीं किया जा सकता है। इस तरह के लिखतों को जारी करने अथवा इनके परिचालन को ऐसे भुगतान प्रणाली के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है जिसके लिए आरबीआई से अनुमोदन / प्राधिकरण की आवश्यकता है और इस कारण से इनका विनियमन अथवा पर्यवेक्षण आरबीआई द्वारा नहीं किया जाता है।
  • निर्दिष्ट तारीख के लिए सूचकांक अनुपात की गणना हेतु, कैलेंडर माह के पहले दिन के लिए और आगामी कैलेंडर माह के पहले दिन प्रतिदिन ‘संदर्भित डबल्यूपीआई’ का प्रयोग करके ‘संदर्भित डबल्यूपीआई’’ का रैखिक रूप से अंतर्वेशन किया जाएगा।

  • किसी भी दिन के लिए संदर्भित डबल्यूपीआई की गणना के लिए फार्मूला निम्न है:

I2

[Ref WPIM = Ref WPI for the first day of the calendar month in which Date falls, Ref WPIM+1 = Ref WPI for the first day of the calendar month following the settlement date, D = Number of days in month (e.g. 31 days in August), and t= settlement date (e.g. August 6)]

  • अंतर्वेशन के माध्यम से गणना किए गए प्रतिदिन संदर्भित डबल्यूपीआई का उदाहरण निम्न है:

दिनांक संदर्भित डबल्यूपीआई (दी गई) टी-1 डी संदर्भित डबल्यूपीआई (अंतर्वेशन)
1-मई-13 168.8      
2-मई-13   1 31 168.85
3-मई-13   2 31 168.90
4-मई-13   3 31 168.95
5-मई-13   4 31 168.99
6-मई-13   5 31 169.04
7-मई-13   6 31 169.09
8-मई-13   7 31 169.14
9-मई-13   8 31 169.19
10-मई-13   9 31 169.24
11-मई-13   10 31 169.28
12-मई-13   11 31 169.33
13-मई-13   12 31 169.38
14-मई-13   13 31 169.43
15-मई-13   14 31 169.48
16-मई-13   15 31 169.53
17-मई-13   16 31 169.57
18-मई-13   17 31 169.62
19-मई-13   18 31 169.67
20-मई-13   19 31 169.72
21-मई-13   20 31 169.77
22-मई-13   21 31 169.82
23-मई-13   22 31 169.86
24-मई-13   23 31 169.91
25-मई-13   24 31 169.96
26-मई-13   25 31 170.01
27-मई-13   26 31 170.06
28-मई-13   27 31 170.11
29-मई-13   28 31 170.15
30-मई-13   29 31 170.20
31-मई-13   30 31 170.25
1-जून-13 170.3      
The application is automatically inwarded in the receiving office/ department and marked to the administrator of that department.
उ : हां, हालांकि, ऐसे एनबीएफसी-फैक्टर्स को फेमा 1999 के तहत बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त करने और इस संबंध में सभी फेमा नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी।
रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और उनको बेचने के लिए एक ट्रेडिंग प्‍लैटफार्म उपलब्‍ध कराएगा, लेकिन प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रूप से रिज़र्व बैंक एनडीएस-ओएम वेब पर एक्‍सेस दिये गये किसी भी जीएएच के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। इसके अलावा, जीएएच तथा पीएम के बीच किसी भी संभावित विवाद में रिज़र्व बैंक की कोई भूमिका नहीं होगी।

उत्तर: हां एनबीएफसी और एनबीएफसी-आईएफसी को आईडीएफ प्रायोजित करने के लिए रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेने की जरूरत है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने धन के हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियों को अधिकृत किया है। भारत में उपलब्ध विभिन्न भुगतान प्रणालियों का अवलोकन प्राप्त करने के लिए आप भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक का संदर्भ ले सकते हैं:

/hi/web/rbi/payment-and-settlements

बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे स्रोत प्रणाली से' का तात्पर्य है कि सीबीएस और बैंकों की अन्य आईटी प्रणालियों में जो भी डेटा और जानकारी उपलब्ध है, उसे बिना किसी मैनुअल एकत्रीकरण, रूपांतरण या डेटा भरने के नियामक को प्रस्तुत किया जाएगा। विविध स्रोत प्रणालियों से डेटा एकत्र करने या एकत्रित करने और उन्हें मैन्युअल रूप से आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रारूपों में संकलित करने जैसी गतिविधियां मैन्युअल हस्तक्षेप के अर्थ में आती हैं।
Ans The receiving branch acknowledges every transaction it receives after crediting the beneficiary’s account. The acknowledgment particulars reach the remitting branch as an inward message on Day 3 of the EFT processing cycle. The remitting branch will, therefore, have precise information as to when the beneficiary’s account was credited.
इस योजना के तहत जमा करने वाले व्यक्तियों के लिए स्थाई खाता संख्या (पैन) अपने ग्राहक को जानिए के संदर्भ में वैध दस्तावेज़ है। यदि घोषक के पास पैन संख्या नहीं है तो उसे पैन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा और पैन आवेदन के विवरण पावती संख्या के साथ देना होगा। पैन प्राप्त होने पर अद्यतित सूचना संबंधित बैंक को दिया जाना है।

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