अधिसूचनाएं - विदेशी मुद्रा प्रबंध - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
आरबीआई/2024-25/36 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.7 21 मई 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के तहत निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे 14 मार्च, 2024 के एस.ओ. 1361(ई) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के माध्यम से संशोधित करते हुए निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स के निर्गम की अनुमति दी गयी है।
आरबीआई/2024-25/36 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.7 21 मई 2024 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 के तहत निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स का निर्गम प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियमावली, 2019 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे 14 मार्च, 2024 के एस.ओ. 1361(ई) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2024 के माध्यम से संशोधित करते हुए निवेश माध्यमों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को अंशत: प्रदत्त यूनिट्स के निर्गम की अनुमति दी गयी है।
भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400001
अधिसूचना सं. फेमा 5(आर)/(4)/2024-आरबी
06 मई, 2024
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन), विनियमावली, 2024
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 (दिनांक 01 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.5(आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके पश्चात “मूल विनियमावली” कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, यथा:-
भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400001
अधिसूचना सं. फेमा 5(आर)/(4)/2024-आरबी
06 मई, 2024
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (चौथा संशोधन), विनियमावली, 2024
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 (दिनांक 01 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा.5(आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके पश्चात “मूल विनियमावली” कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, यथा:-
आरबीआई/2024-25/27 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03 26 अप्रैल, 2024 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कर्ज में निवेश और ऋण चूक अदला-बदली की बिक्री की सीमा
आरबीआई/2024-25/27 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 03 26 अप्रैल, 2024 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कर्ज में निवेश और ऋण चूक अदला-बदली की बिक्री की सीमा
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 संख्या फेमा.10 (आर)(3)/2024-आरबी 23 अप्रैल 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400 001 संख्या फेमा.10 (आर)(3)/2024-आरबी 23 अप्रैल 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015
सं.फेमा.395(2)/ 2024-आरबी 23 अप्रैल 2024 विदेशीमुद्राप्रबंध (भुगतानमाध्यमतथागैर-कर्ज़लिखतोंकीरिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज़ लिखत) नियम, 2019 के उपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फे मा.395/2019-आरबी संख्या] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली’ कहा गया है) को निम्नानुसार संशोधित करता है, अर्थात : -
सं.फेमा.395(2)/ 2024-आरबी 23 अप्रैल 2024 विदेशीमुद्राप्रबंध (भुगतानमाध्यमतथागैर-कर्ज़लिखतोंकीरिपोर्टिंग) (संशोधन) विनियमावली, 2024 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज़ लिखत) नियम, 2019 के उपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 [17 अक्तूबर 2019 की अधिसूचना सं.फे मा.395/2019-आरबी संख्या] (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली’ कहा गया है) को निम्नानुसार संशोधित करता है, अर्थात : -
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मार्च 17, 2025